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7 साल की मासूम के अपहरण पर सख्त फैसला: देह व्यापार के लिए अगवा करने वाले 13 दोषी, 4 को उम्रकैद

Sehore Kidnapping Case में कोर्ट ने 7 साल की बच्ची को देह व्यापार के लिए अगवा करने वाले 13 आरोपियों को दोषी ठहराया. 4 को उम्रकैद और 9 को 12-12 साल की सजा सुनाई गई.

7 साल की मासूम के अपहरण पर सख्त फैसला: देह व्यापार के लिए अगवा करने वाले 13 दोषी, 4 को उम्रकैद

मध्‍य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर पुल‍िस थाना क्षेत्र के डुंडलावा गांव में पिछले वर्ष हुई अपहरण की वारदात में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. विशेष न्यायाधीश स्मृता सिंह ठाकुर की अदालत ने 7 साल की मासूम बच्ची को देह व्यापार के लिए अगवा करने वाले 13 को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया है. कोर्ट ने 4 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास और नौ अन्य को अलग-अलग धाराओं में 12-12 साल की सजा सुनाई है.

अभियोजन के अनुसार घटना 10 फरवरी 2024 की सुबह करीब 8 बजे की है. डुंडलावा गांव में एक सफेद रंग की चार पहिया गाड़ी में सवार बदमाशों ने खेल रही 7 साल की मासूम बच्ची को पानी मांगने के बहाने पास बुलाया और जबरन कार में डालकर फरार हो गए. मासूम का 5 साल का छोटा भाई इस मंजर को देख सहम गया. जब काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी दर्ज कराई.

शिवपुरी के डेरे से मिली मासूम

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने तीन विशेष टीमें गठित कीं. सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन खंगालने पर पुलिस को सुराग मिला कि अपहरणकर्ता शिवपुरी जिले की ओर भागे हैं. पुलिस टीम ने रात के अंधेरे में शिवपुरी के मायापुर थाना क्षेत्र स्थित कंजरों के डेरे पर दबिश दी और मासूम बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया.

देह व्यापार के लिए बेची जानी थी बच्ची

पुलिस जांच में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आरोपियों ने बच्ची को देह व्यापार के दलदल में धकेलने के लिए अगवा किया था. इस साजिश में सोम कंजर, किरण बेडिय़ा, वंदना बेडिय़ा और अनुज जैसे लोग शामिल थे, जिन्हें बच्ची को बेचा जाना था. आरोपियों ने घटना से एक दिन पहले इलाके की रेकी भी की थी. पुलिस ने मौके से अपहरण में इस्तेमाल कार, मोबाइल और बच्ची का मुंह दबाने के लिए इस्तेमाल तौलिया भी बरामद किया.

164 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रेखा यादव ने अदालत में 26 गवाहों और 164 दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर मामला साबित किया. अदालत ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और नौ आरोपियों को 12-12 साल की सजा सुनाई. दोषियों पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

न्यायालय ने मध्य प्रदेश पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत पीडि़ता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. इस मामले में एक आरोपी प्रेमसिंह अभी भी फरार है, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है.

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