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‘वो मुझे टॉर्चर करेंगे...’, पेशी से पहले ‘भ्रष्ट अरबपति’ सौरभ शर्मा ने किस-किस पर लगाए संगीन आरोप?

Saurabh Sharma Corruption Case: मध्य प्रदेश के एक पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में सरेंडर के लिए आवेदन दिया है. उन पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं. सौरभ शर्मा ने जांच एजेंसियों से अपनी जान को खतरा बताया है और पॉलिटिकल हमले की भी आशंका जताई है. कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी बुलवाई है और मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है.

‘वो मुझे टॉर्चर करेंगे...’, पेशी से पहले ‘भ्रष्ट अरबपति’ सौरभ शर्मा ने किस-किस पर लगाए संगीन आरोप?

Saurabh Sharma News:  मध्य प्रदेश के एक पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा ने भोपाल कोर्ट में सरेंडर याचिका लगाई है. साथ ही उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें उन्होंने जांच एजेंसियों से अपनी जान को खतरा बताया है और राजनीतिक हमले की भी आशंका जताई है. सौरभ शर्मा पर भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं. 

सौरभ शर्मा ने कोर्ट में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने जांच एजेंसियों से अपनी जान को खतरा बताया है और पॉलिटिकल हमले की भी आशंका जताई है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि जांच एजेंसियां पूछताछ में टॉर्चर कर सकती हैं.

सोमवार को कोर्ट के समक्ष पेश हो सकता है सौरभ शर्मा 

सौरभ शर्मा ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि उन्हें हर 24 घंटे में मेडिकल चेकअप करवाने की अनुमति दी जाए. कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी बुलवाई है और मंगलवार को इस पर सुनवाई हो सकती है, जिसमें सौरभ शर्मा कोर्ट के समक्ष पेश हो सकता है. 

सरेंडर के लिए दायर की याचिका  

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग का एक पूर्व कांस्टेबल, जो छापेमारी के बाद फरार हो गया था, उसने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी, सोमवार को भोपाल कोर्ट में पेश हुआ और सरेंडर के लिए आवेदन दायर किया. लोकायुक्त पुलिस ने यह जानकारी दी. हालांकि, पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के वकील ने जोर देकर कहा कि उनके मुवक्किल ने "सरेंडर" कर दिया है और कोर्ट ने उन्हें मंगलवार को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है.

इस मामले में आरोपी है सौरभ 

शर्मा दिसंबर के मध्य में तब सुर्खियों में आए थे, जब लोकायुक्त पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर उनसे जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद 2.87 करोड़ रुपये नकद सहित लगभग 8 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी. तब से वह फरार था. उसके वकील राकेश पाराशर ने फोन पर पीटीआई को बताया, "हां, सौरभ शर्मा दोपहर में लोकायुक्त मामलों के विशेष न्यायाधीश आरपी मिश्रा की अदालत में आया था. अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिश्रा ने उसे मंगलवार को सुबह 11 बजे अपनी अदालत में पेश होने के लिए कहा है," 

वकील ने कहा कि भ्रष्टाचार निरोधक निगरानी संस्था से केस डायरी (उनके खिलाफ आरोपों की सूची) न मिलने के कारण अदालत ने उनके मुवक्किल को समय दिया है. संपर्क किए जाने पर मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस महानिदेशक जयदीप प्रसाद ने कहा, "शर्मा ने आज विशेष अदालत में आत्मसमर्पण के लिए आवेदन किया है. उन्होंने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है. उन्होंने सिर्फ एक आवेदन दिया है." 

क्या है पूरा मामला? 

लोकायुक्त पुलिस द्वारा 18 और 19 दिसंबर को शर्मा से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने भी अपनी तलाशी ली और समानांतर जांच शुरू की. लोकायुक्त पुलिस ने शर्मा के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 2.87 करोड़ रुपये नकद और 234 किलोग्राम चांदी सहित 7.98 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता लगाने और जब्त करने का दावा किया था. 

शर्मा के पिता राज्य सरकार के डॉक्टर थे और 2015 में उनकी मृत्यु हो गई थी. इसके बाद, उन्हें 2015 में अनुकंपा के आधार पर परिवहन विभाग में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया और 2023 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, लोकायुक्त पुलिस ने पहले कहा था. लोकायुक्त के एक अधिकारी ने बताया कि पूर्व पुलिस अधिकारी ने भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन का इस्तेमाल भारी संपत्ति अर्जित करने में किया. अवैध रूप से अर्जित धन का इस्तेमाल कर शर्मा ने अपनी मां, पत्नी, साली और करीबी सहयोगियों चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल के नाम पर स्कूल और होटल बनवाया. भोपाल में अरेरा कॉलोनी के ई-7 सेक्टर में उनके आवास पर तलाशी के दौरान 1.15 करोड़ रुपये नकद (विदेशी मुद्रा सहित), 50 लाख रुपये के आभूषण और 2.21 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन समेत अन्य संपत्तियां लोकायुक्त पुलिस ने बरामद कीं. उसी स्थान पर उनके कार्यालय पर छापेमारी के बाद 1.72 करोड़ रुपये नकद, 2.10 करोड़ रुपये मूल्य की 234 किलोग्राम चांदी और 3 करोड़ रुपये मूल्य की अन्य संपत्तियां भी मिलीं. 

अधिकारी ने 19 दिसंबर को पीटीआई को बताया था कि पूर्व कांस्टेबल से जुड़े स्थानों पर तलाशी के दौरान अब तक 7.98 करोड़ रुपये की चल संपत्ति मिली है. उन्होंने कहा कि छापेमारी के बाद शर्मा, उनकी पत्नी, मां और सहयोगियों गौड़ और जायसवाल को समन जारी कर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया. आयकर विभाग ने गौड़ से अलग से नकदी और सोना जब्त किया था. 19 दिसंबर को एक अलग कार्रवाई में, आयकर विभाग ने भोपाल के बाहरी इलाके में गौड़ के स्वामित्व वाली एक कार से 10 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 50 किलोग्राम से अधिक सोना जब्त किया.

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