Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh ) के रीवा (Rewa) रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक भतीजे पर अपनी बुआ के साथ बलात्कार करने का आरोप लगा है. आरोप है कि महिला के साथ उसके भतीजे ने ही दुष्कर्म (Rape) किया है. इस मामले में पुलिस (Police) ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी के अनुसार शनिवार को महिला अपने बेटे के इलाज के लिए रीवा आई थी. देर रात होने की वजह से भतीजा महिला को रीवा के पुराने बस स्टैंड (Rewa Bus Stand) के पास एक होटल में ले गया. जहां उसने महिला के साथ दुष्कर्म किया.
सुबह होते ही महिला पहुंच गई पुलिस थाना
सुबह होने पर महिला किसी तरह कमरे से बाहर निकली और उसने इस बात की जानकारी रीवा के सिविल लाइन थाने में दी. महिला की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला का मेडिकल कराया है. आरोपी को रीवा जिला न्यायालय में पेश किया गया. जहां से उसे रीवा के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है.
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जानें क्यों इस्तेमाल की गई धारा 64
इस मामले में धारा 376 की जगह धारा 64 इस्तेमाल की गई. दरअसल, 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता बीएनएस लागू हो गई है, जिसमें बहुत सारी धाराओं को बदल दिया गया है. इस मामले में भी पहले आईपीसी की धारा 376 के तहत कार्रवाई होती थी, लेकिन नियम बदलने की जगह अब इसमें धारा 64 बीएनएस के तहत कार्रवाई की गई है.
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