Gwalior Hotel Restaurant Kitchen Inspection: ग्वालियर नगर निगम मजिस्ट्रेट निशांत मिश्रा के नेतृत्व में संचालित मोबाइल कोर्ट द्वारा शहर में गंदगी फैलाने और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई. इस दौरान नगर निगम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 84 हजार का जुर्माना लगाया. मोबाइल कोर्ट में कुल 50 प्रकरण बनाए गए, जिसमें जुर्माना स्वीकार करने पर ऑन स्पॉट 35 प्रकरणों में समरी ट्रायल की कार्रवाई की गई. साथ ही बाकी 15 प्रकरण जिसमें जुर्माना राशि जमा करना स्वीकार नहीं किया गया है, उन्हें कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा.
नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया ने बताया कि कार्रवाई के दौरान अचलेश्वर स्थित सोहन डेयरी, नई सड़क स्थित शेरे ए पंजाब होटल, डीडी मॉल के पास होटल क्लार्क इन और सिटी सेंटर स्थित रेडिसन होटल पर खाद्य विभाग ने खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए. साथ ही इन स्थानों पर गंदगी और अस्थायी अतिक्रमण पाए जाने पर नगर निगम अधिनियम के तहत मौके पर ही जुर्माना लगाया.
दुकानदारों पर भी कार्रवाई
इसके अतिरिक्त अचलेश्वर क्षेत्र में शंकर कुल्फी, अन्ना पाव भाजी सहित अन्य दुकानों, महाराज बाड़ा स्थित गांधी मार्केट और सराफा बाजार के दुकानदारों, शिंदे की छावनी के ऑटो पार्ट्स व्यापारियों ने दुकानों के बाहर सामान रखने और रेलवे स्टेशन के बाहर गंदगी पाए जाने पर भी कार्रवाई की.
ये अधिकारी रहे शामिल
नगर निगम की टीम ने गंदगी फैलाने और अस्थायी अतिक्रमण करने वालों पर कुल 84,000 रुपये का जुर्माना वसूला. इस दौरान नगर निगम के नोडल अधिकारी विधि अनूप लिटोरिया, नोडल अधिकारी मदाखलत केशव सिंह चौहान, मदाखलत अधिकारी सत्येंद्र भदोरिया, स्वास्थ्य अधिकारी भीष्म पमनानी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी गौरव सेन सहित मदाखलत अमला और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे.
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता और सुचारू यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.
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