
Nursing College Fraud Case Daily Hearing: मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े से जुड़े मामलों की सुनवाई अब हाईकोर्ट में प्रतिदिन होगी. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस डीके पालीवाल की युगलपीठ ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा बेहद संवेदनशील विषय बताते हुए 3 जुलाई से डे-टु-डे सुनवाई करने का निर्णय लिया है.
अब हर दिन होगी नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई
मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले की सुनवाई अब हाईकोर्ट में प्रतिदिन होगी. इस केस में 3 जुलाई से डे-टु-डे सुनवाई करने का निर्णय लिया गया है.
नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को MP हाईकोर्ट की फटकार
न्यायालय ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के सदस्य विशाल बघेल द्वारा दायर जनहित याचिका को लीड केस मानते हुए निर्देश दिया है कि नर्सिंग घोटाले से संबंधित सभी नए मामलों की प्रतियां याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सौंपी जाएं. सुनवाई के दौरान अदालत ने इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एमपी नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों को फटकार लगाई. कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बार-बार निर्देश देने के बावजूद रिकॉर्ड प्रस्तुत न करना न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप माना जाएगा.
'अधिकारी जानबूझकर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे'- याचिकाकर्ता का आरोप
पिछली सुनवाई में इन दोनों संस्थानों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पर भी न्यायालय ने नाराजगी व्यक्त की थी. याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारी जानबूझकर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं और दोषियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि सीबीआई जांच के बाद राज्य में मान्यता प्राप्त नर्सिंग कॉलेजों की संख्या घटकर लगभग 200 रह गई है.यह मामला न केवल शिक्षा व्यवस्था, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है.
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