MP: मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू, फिर HC में दायर की याचिका, अब कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Gwalior News: जाम्बिया की लवनेस चिनयामा पढ़ाई करने भारत आई थी, लेकिन इस बीच उसने ग्वालियर की राहुल राज पिप्पल से शादी कर ली. वहीं लवनेस मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए लगातार कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही थी. हालांकि इस बीच लवनेस की वीजा की अवधि भी 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की. अब कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं.

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MP High Court strict instructions to Collectorate: जाम्बिया की रहने वाली लवनेस चिनयामा (27 साल) भारत में पढ़ाई करने आई थी, लेकिन उन्होंने ग्वालियर में राहुल पिप्पल नामक युवक से शादी कर ली. दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दफ्तर दर दफ्तर एड़ियां रगड़ने के बाद भी कामयाबी नहीं मिली. हालांकि इस बीच लवनेस का वीजा एक्सपायर होने का समय आ गया तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खण्डपीठ ने उनकी याचिका पर वीजा अवधि खत्म होने के एक दिन पहले बड़ी राहत देते हुए उन्हें दो माह की मोहलत दे दी.

2024 में लवनेस ने राहुल से की शादी

लवनेस 2019 में पढ़ाई करने जाम्बिया से भारत आई थी और ग्वालियर में उन्होंने एडमिशन लिया था. इस बीच राहुल राज पिप्पल नामक युवक से उनकी दोस्ती हुई और फिर फरवरी 2024 में उन्होंने राहुल से शादी कर ली. इससे पहले रिलेशनशिप के दौरान ही 5 अगस्त, 2023 को उनको बेटा भी पैदा हो गया. शादी के बाद लवनेस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैटेगरी में आ गयी.

मैरिज सर्टिफिकेट के लिए कलेक्ट्रेट की चक्कर काट रही NRI बहू

राहुल राज वर्तमान में चीन से एमबीबीएस कर रहा है. शादी के बाद उन्हें अपने डॉक्यूमेंट में जानकारी अपडेट कराने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी तो इसके लिए उन्होंने अप्रैल 2024 में एडीएम कार्यालय में संपर्क कर आवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन उनके आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.

खत्म हो रही थी वीजा की अवधि

इस बीच उनके वीजा की अवधि 14 सितम्बर को समाप्त हो रही थी. वे परेशान थी लिहाजा उन्होंने 9 सितम्बर को हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में याचिका दायर की. उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनको 5 अगस्त 2023 को बच्चा भी हो चुका है. उसका जन्म प्रमाण पत्र भी 10 सितम्बर 2024 को जारी हो चुका है, लेकिन विवाह प्रमाणपत्र बनने में काफी बिलंब हो रहा है, जबकि शासन ने जवाब दिया कि इसकी प्रक्रिया चल रही है.

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कोर्ट ने प्रशासन को जल्द प्रमाण पत्र जारी करने के दिए निर्देश

एडवोकेट नितिन अग्रवाल के अनुसार, हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ ने सुनवाई के बाद लवनेश को फौरी राहत देते हुए उसकी वीजा अवधि बढ़ाते हुए उसे दो माह तक भारत मे ही रहने की अंतरिम अनुमति प्रदान कर दी. साथ ही विवाह प्रमाणपत्र के लिए प्रक्रिया का पालन करते हुए यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया.

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