MP High Court: एमपी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, पवित्र नगरी मुलताई से 17 दुकानें हटाने के दिए निर्देश, ताप्ती लोक का रास्ता हुआ साफ

Betul News in Hindi: हाईकोर्ट ने 10 साल से पेंडिंग एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. आदेश में एमपी हाईकोर्ट ने कहा है कि पवित्र नगरी मुलताई के ताप्ती उद्गम स्थल से 17 दुकानें हटाई जाए. आइए आपको पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताते हैं.

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हाईकोर्ट ने ताप्ती सरोवर के पास से दुकानों को हटाने के दिए निर्देश

MP News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बैतूल (Betul) जिले के मुलताई में ताप्ती उद्गम स्थल स्थित सरोवर पर बनी 17 दुकानों को हाईकोर्ट ने हटाने के आदेश दे दिए हैं. बीते 10 वर्षों से इन दुकानदारों को यहां से हटाने का मामला हाईकोर्ट (MP High court) में लंबित था. कोर्ट ने प्रशासन के निवेदन पर इन दुकानदारों को यहां से विस्थापित कर दूसरी जगह देने के आदेश दिए हैं. बता दें कि ताप्ती सरोवर (Tapti Sarovar) पर लीज पर लगभग 17 दुकान वर्षों पहले दी गई थी. लेकिन, 2014 से इस लीज की जमीन को रिनिवल नहीं किया गया और यह मामला हाईकोर्ट में लंबित था.

ताप्ती सरोवर के पास से हटाई जाएगी दुकानें

दुकानदारों की ली गई सहमति

दुकानदारों की सहमति के बाद प्रशासन ने यहां से इन्हें विस्थापित करने का निवेदन हाईकोर्ट में किया था, जिसे मानते हुए कोर्ट ने इन दुकानदारों को दूसरी जगह विस्थापित करने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुलताई का ताप्ती सरोवर अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा. दुकानदारों की मानें, तो वे 11 वर्ष पहले दूसरी जगह विस्थापित करने के लिए हाईकोर्ट की शरण में गए थे. कोर्ट के इस आदेश के बाद पवित्र नगरी ताप्ती में उद्गम स्थल के आसपास बड़े स्तर पर हुए अतिक्रमण को भी हटाने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है.

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बनने जा रहा है ताप्ती लोक

सरकार भी जल्द ही मुलताई में ताप्ती लोक बनाने पर काम करने का विचार बना रही है. बीते दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी के पवित्र शहरों से शराब दुकान हटाने के आदेश में मुलताई को भी शामिल किया है. मुलताई नगर पालिका अध्यक्ष भी कोर्ट के इस निर्णय में सरकार ने जो पक्ष रखा, उसका समर्थन करते दिखाई दी है. जल्द ही नगर पालिका इन दुकानदारों के लिए नई जगह तलाश करेगी और वहां 9 महीनों में इन दुकानदारों को विस्थापित किया जाएगा.

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