टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य से अवैध रेत ले जाने पर 62 लाख का जुर्माना, सरपंच-सचिव समेत 27 को नोटिस

MP News: संजय गांधी टाइगर रिजर्व और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य की सीमा से अवैध रेत निकालने और उसका भंडारण करने वाले रेत माफियाओं पर आखिरकार बड़ी कार्रवाई हुई है. खनिज विभाग ने मैहर के रामनगर क्षेत्र में संचालित अवैध रेत कारोबार पर सख्ती दिखाते हुए 62 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

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कुछ दिन पहले झिन्ना सर्किल के नायब तहसीलदार पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आया. खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए रामनगर विकासखंड के 10 गांवों में करीब 1645 घन मीटर अवैध रेत जब्त की. इसके बाद रेत का मूल्यांकन कर 27 लोगों के खिलाफ पेनाल्टी लगाई गई.

इन गांवों में मिला था अवैध रेत का भंडारण

कुबरी, मझटोलवा, रुझौआ, खैरहनी, कुआं, सरई पहाड़, झिन्ना, मर्यादपुर, उचेहरा, जठहा टोला — इन 10 गांवों में रेत का अवैध भंडारण मिला. प्रशासन ने इन सभी स्थलों को सील कर दिया है और दोषियों पर नोटिस थमा दिए गए हैं.

इनके कब्जे से रेत जब्त हुई

वरुण वैस, चन्द्रचूड़ सिंह, नारायण सिंह, प्रियांशु नामदेव, मृगेन्द्र सिंह, विफेन्द्र सिंह, सत्यजीत वैस, पवन सिंह, प्रदीप वैस, बबलू सिंह, रावेन्द्र वैस उर्फ नेपाली, राममित्र वैस, रामायण वैस, पुरुषोत्तम धोबी, वीरेन्द्र वैस, कैलाश वैस, संजय सिंह भदौरिया, जितेन्द्र वैस, अमरेन्द्र सिंह.

सरपंच-सचिव भी लपेटे में

ग्राम पंचायत झिन्ना और मझटोलवा के सरपंच-सचिवों पर भी जुर्माना लगाया गया है. जांच के दौरान अवैध रेत भंडारण पर इनके स्वामित्व का दावा किया गया, लेकिन वैध दस्तावेज नहीं मिले. खनिज विभाग ने दोनों पंचायतों के जिम्मेदार पदाधिकारियों को भी नोटिस थमा दिया है.

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अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि इतने बड़े स्तर पर हुई रेत तस्करी के खिलाफ प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है — क्या सिर्फ जुर्माने से बात खत्म होगी या FIR और गिरफ्तारी की दिशा में भी कदम बढ़ेंगे?