Khandwa News: मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मंगलवार सुबह 6 बजे के करीब दीपक पिता सनैया बोयत (45) निवासी सिंघाड़ तलाई अपने घर से पड़ावा क्षेत्र होते हुए फकीर मोहल्ला की ओर सफाई करने जा रहा था तभी रास्ते में कन्या महाविद्यालय के सामने अपने पालतू कुत्ते को घुमा रहे मनोज उर्फ गुड्डू ने कुत्ते को दीपक के पीछे लपका (दौड़ा) दिया. कुत्ते ने मालिक की बात सुनते ही सफाईकर्मी पर लपक पड़ा और उसे काटकर घायल कार दिया. इस घटना के बाद दीपक ने पुलिस में FIR दर्ज करवाया है.
पैर में काट कर किया घायल
अपने काम में लगे दीपक पर मनोज ने कुत्ते को ऐसा इशारा किया कि कुत्ते ने अपनी मालिक की बात सुन सफाईकर्मी दीपक के पैर में इतनी जोर से काटा कि वह घायल हो गया. कुत्ते ने पैर के साथ-साथ जांघ पर भी काट कर युवक को घायल कर दिया. कुत्ते के काटने के उपरांत सफाईकर्मी ने प्राथमिक उपचार करवाया.
पुलिस ने मलिक पर दर्ज किया FIR
घटना के बाद दीपक शिकायत लेकर पदमनगर थाने पहुंचा और अपनी आपबीती पुलिस को बताई. पुलिस ने फरयादी की शिकायत सुनकर त्वरित कार्रवाई करते हुए कुत्ते के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस ने कुत्ते के मालिक के खिलाफ धारा 289, 291 के तहत केस दर्ज किया.
धारा 291 बीएनएस क्या है, क्या है सजा?
भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेने वाली भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत यदि किसी का पालतू पशु किसी व्यक्ति पर हमला करता है, तो मालिक पर 5 हजार रुपए तक का जुर्माना और छह महीने तक की कैद हो सकती है. धारा 291 में कहा गया है कि कोई भी जानबूझकर अपने कब्जे में किसी भी पशु के साथ ऐसे काम करने में चूक करता है जो मानव जीवन के लिए किसी भी संभावित खतरे या ऐसे पशु से गंभीर चोट के किसी भी संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त है.