Gwalior: इस मामले में जीवाजी विश्वविद्यालय को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, NSUI तीन बार दे चुकी थी ज्ञापन

Madhya Pradesh News: ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में एक ही विषय में छात्रों को फेल करने के मामले को लेकर अब स्टूडेंट्स हाईकोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं. इस मामले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए  जीवाजी विवि. को नोटिस जारी किया है.

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Jiwaji University Gwalior: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के ग्वालियर (Gwalior) के जीवाजी विश्वविद्यालय (Jiwaji University) में BPEd कोर्स से जुड़ा मामला तूल पकड़ रहा है. छात्रों को एक ही सब्जेक्ट में फेल करने का केस काफी चर्चा में है. इसको लेकर विद्यार्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं. लेकिन कोई सुनवाई न होने पर अब वे न्याय के लिए हाईकोर्ट की शरण मे चले गए. पीड़ित छात्रों ने मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की ग्वालियर बेंच में इस मामले को लेकर एक याचिका पेश की है.

कॉपियों में मिली गड़बड़ियां

इस याचिका में कहा गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा (BPEd) बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के ज्यादातर छात्र-छात्राओं को एक ही विषय में फेल कर दिया गया है. जब इन छात्रों ने उचित शुल्क देकर अपनी कॉपियों की पुनः जांच कराई गई तो उसमे कई गड़बड़ियां मिली. लेकिन उसके बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला. इन छात्रों द्वारा अपनी कॉपियों की प्रति सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की गई. जिसको लेकर के हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई.

याचिका कर्ता छात्रों के वकील अशफाक खान ने बताया कि उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को स्वीकार कर लिया गया. इस मामले में नोटिस जारी कर विश्वविद्यालय से जवाब तलब किया गया है.

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इस वजह से हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा

मामले की पैरवी अधिवक्ता मयंक मिश्रा और अधिवक्ता अशफाक खान द्वारा की गई. आपको बता दें कि इस मामले में एनएसयूआई (NSUI) ने इस मामले को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय के कुलसचिव को तीन बार ज्ञापन दिया था और कॉपी चेकिंग की गड़बड़ियां को उजागर किया था. जीवाजी विश्वविद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष पारस यादव के इस मामले पर पहल की. लेकिन विवि प्रशासन के कानो पर जूं नही रेंगी तो छात्रों को हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा.

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