ओरछा में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश; यहां पढ़ें एडवाइजरी

Orchha Heavy Vehicles Ban: निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने ओरछा में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. यह आदेश 5 मार्च से लागू हो जाएगा. हालांकि वाहनों के प्रवेश पर बैन को लेकर टाइमिंग भी जारी की है.

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी ओरछा में हर दिन बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं. इसी वजह से यहां यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जिससे जाम और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है. इस समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. निवाड़ी कलेक्टर ने बुधवार (5 मार्च) से ओरछा में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है.

निवाड़ी जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने यातायात को सुचारू बनाए रखने और आम जनता की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ओरछा नगर में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है. 5 मार्च की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक ट्रक, ट्रेलर और ट्रॉला जैसे भारी वाहन नगर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.

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यात्री बसों को मिलेगी छूट

हालांकि, इस प्रतिबंध से यात्री बसों को छूट दी गई है, जिससे लोगों की यात्रा में कोई बाधा न आए. वहीं, नगर परिषद ओरछा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि वे शहर में जरूरी सूचना चिह्न स्थापित करें, ताकि वाहन चालक नए नियमों से अवगत हो सकें.

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5 मार्च से लागू होगा आदेश

यह आदेश आगामी 5 मार्च से प्रभावी होगा. प्रशासन का कहना है कि ओरछा में हर दिन हजारों श्रद्धालु और विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनकी सुरक्षा सर्वोपरि है. भारी वाहनों के चलते यातायात बाधित होता था और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती थी. अब इस प्रतिबंध से नगर में आवागमन सुगम होगा और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी. प्रशासन ने स्थानीय व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट संचालकों से भी सहयोग की अपील की है, ताकि इस फैसले को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके.

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