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ग्वालियर में बिना रीन्यू कराए चल रहे थे 16 नर्सिंग होम, सीएमएचओ ने निरस्त किया लाइसेंस

Gwalior News: मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डा.सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि MP रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन स्थापना संबधी एक्ट 1993, नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 और 2021 में निहित एक्ट के अंतर्गत अस्पताल /नर्सिंग होम के पंजीयन का रीन्यू हर 3 वर्ष के अंतराल में कराना अनिवार्य है, लेकिन 16 नर्सिग होम्स द्वारा इसका पालन नहीं किया गया.

ग्वालियर में बिना रीन्यू कराए चल रहे थे 16 नर्सिंग होम, सीएमएचओ ने निरस्त किया लाइसेंस
16 NURSING HOME LICENSE CANCELLED OPERATING WITHOUT RENEWAL

Gwalior Nursing Homes: ग्वालियर जिले में शुक्रवार को बगैर नवीनीकरण के चल रहे कुल नर्सिंग होम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है. सीएमएचओ ने कुल 16 नर्सिंग होम के रजिस्ट्रेशन क़ो रद्द किया है, जिससे शहर हड़कंप मच गया है. बीते 31 मार्च 2026 को वैधता खत्म होने वाले सभी नर्सिंग होम व क्लीनिक को सूचित किया गया था कि वो 28 फरवरी 2026 के मध्यरात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बंद हो जाएगा.

मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डा.सचिन श्रीवास्तव ने बताया कि MP रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञापन स्थापना संबधी एक्ट 1993, नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 और 2021 में निहित एक्ट के अंतर्गत अस्पताल /नर्सिंग होम के पंजीयन का रीन्यू हर 3 वर्ष के अंतराल में कराना अनिवार्य है, लेकिन 16 नर्सिग होम्स द्वारा इसका पालन नहीं किया गया.

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धारा 3 अनुसार बिना वैध पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता

गौरतलब है नियम 1997 यथा संशोधित विधेयक 2008 और 2021 में निहित एक्ट के अंतर्गत और 1997 के उप नियम 6 (1) अनुसार 31 मार्च के न्यूनतम एक माह पूर्व ऐसे समस्त निजी स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन नर्सिंग होम पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी प्राधिकारी को पेश किया जाना है. अधिनियम की धारा 3 अनुसार बिना वैध पंजीयन के नर्सिंग होम का संचालन नहीं किया जा सकता है.

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वैधता समाप्त होने वाले समस्त नर्सिंग होम व क्लीनिक को पत्र जारी कर सूचित किया गया

रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2026 को वैधता समाप्त होने वाले समस्त नर्सिंग होम व क्लीनिक को पत्र जारी कर सूचित किया गया था कि 28 फरवरी 2026 के मध्यरात्रि 12 बजे ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बंद हो जाएगा. इसी क्रम में मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक/ लो.स्वा.एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र. का पत्र 12.03.2026 द्वारा पुनः 22 मार्च 2026 तक पोर्टल को चालू करने की मंजूरी  दी गई थी, लेकिन समय-सीमा में आवेदन पेश नहीं किया गया, जिससे पंजीयन/लाईसेंस स्वतः निरस्त होकर पोर्टल से विलोपित हो गया है. 

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ग्वालियर के इन 16 नर्सिंग होम्स के लाइसेंस रद्द किए गए- 

1- कल्याण जी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल ग्राम बझेरा टेकनपुर , झांसी रोड, ग्वालियर, क्रेज़ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित
2- वाईएसएम अस्पताल  गुप्तेश्वर के पास मंदिर, तिघरा रोड, ग्वालियर
3 - आशा देवी मेमोरियल अस्पताल  स्टोन पार्क, मोतीझील, ग्वालियर,न्यू कमला शिक्षा प्रसार एवं समाज कल्याण समिति द्वारा संचालित
4 - राम कृष्णा अस्पताल  साडा,ग्वालियर,ग्वालियर,खालसा माइनॉरिटी सोसाइटी द्वारा संचालित
5- केयर एंड क्योर हॉस्पिटल,ब्लॉक नंबर 28, काउंटर मेगनेट, ग्वालियर
6 - लीला मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल, राजे पैलेस के पास, गोले का मंदिर ,ग्वालियर
7 - प्राइम केयर एंड क्योर हॉस्पिटल,स्वर्गीय श्रीकप्तान सिंह सोलंकी एवं रामदुलारी लोक सेवा समिति  एबी रोड, ग्वालियर
 8 - पीतांबरा माता नर्सिंग होम  मदनपुरा, ग्वालियर, ग्वालियर
9- मयूर नर्सिंग होम  सिंहपुर रोड, छावनी मुरार, ग्वालियर
10 -श्री कृष्णा अस्पताल  पवनसुत कॉलोनी, सचिन तेंदुलकर चौराहा के पास , हुरावली रोड, मुरार ग्वालियर
11 - गौतम स्पेशलिटी अस्पताल, भितरवार रोड डबरा
12 - चोपड़ा चेस्ट अस्पताल  162 एच विजय नगर पार्क के सामने ,चेतकपुरी,ग्वालियर
13 -के.के. अस्पताल  रामजी का पुरा, कटी घाटी एबी रोड गिर्राज जी मंदिर के पास, ग्वालियर
14 - वसुन्धरा राजे अस्पताल  महादजी नगर, चिवाई नाका लश्कर, ग्वालियर
15- शिवानी आई अस्पताल,  बंशी मार्केट, खुरेरी चौराहा बड़ागांव मुरार, ग्वालियर
16 - महादेव अस्पताल   गिरगांव गेट के पास, भिंड रोड, ग्वालियर 

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