नए साल में 300 बुजुर्गों को सरकार कराएगी “रामेश्वरम तीर्थ”, जानें कैसे करें आवेदन

Teerth Darshan: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर है. इस साल के शुरुआत में ही सरकार इन्हें तीर्थ यात्रा कराने जा रही है.आइए जानते हैं इसका लाभ लेने के लिए कैसे अप्लाई करें ? 

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फाइल फोटो.

Mukhya Mantri Tirth Darshan Yojna: आज से नया साल 2025 शुरू हो गया है.इस साल की शुरुआत बुजुर्गों के लिए अच्छी खबर के साथ हुई है. ग्वालियर जिले के 300 बुजुर्गों को प्रदेश सरकार पवित्र “रामेश्वरम धाम” तीर्थ कराने जा रही है.जिले के बुजुर्गों के लिए यह यात्रा 6 दिनों की होगी. 

ये है प्लान 

जिले के बुजुर्गों को लेकर स्पेशल ट्रेन 7 फरवरी को यह तीर्थ यात्रा कराने के लिए जाएगी.तीर्थ कराने के बाद 12 फरवरी को यह ट्रेन वापस ग्वालियर लौटेगी. तीर्थ यात्रा के लिये जाने के इच्छुक बुजुर्गों से 28 जनवरी तक आवेदन जमा कर सकते हैं. आवेदन पत्र इस दिन शाम 6 बजे तक निकटतम नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और जनपद पंचायत कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. 

संयुक्त कलेक्टर  संजीव जैन ने बताया कि तीर्थ यात्रा संबंधी आवेदन फॉर्म राज्य शासन द्वारा जारी वेबसाइट https://dharmasva.mp.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं. इसके अलावा कलेक्ट्रेट, नगर निगम, जनपद पंचायत और नगर पालिका परिषद कार्यालय से भी आवेदन फॉर्म प्राप्त किए जा सकते हैं.

आवेदन फॉर्म पूर्णत: नि:शुल्क हैं और फॉर्म जमा करने के लिये भी कोई राशि नहीं दी जानी है. यदि किसी व्यक्ति द्वारा राशि की मांग की जाती है तो कलेक्ट्रेट के टेलीफोन नम्बर 2446214 व मोबाइल फोन नं. 8770925818 पर दर्ज कराई जा सकती है. 

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ये हैं पात्र 

तीर्थ यात्रा के लिए 60 साल से ज़्यादा  आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिक पात्र होंगे. महिलाओं के लिये आयु में दो वर्ष की छूट रहेगी. तीर्थ यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्ग को आयकरदाता नहीं होना चाहिए. तीर्थ यात्रा के लिए अकेले जा रहे 65 साल से अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को अपने साथ एक सहायक को ले जाने की पात्रता होगी. यदि वरिष्ठ नागरिकों के समूह द्वारा तीर्थ यात्रा के लिये आवेदन किए जाते हैं तो तीन से पांच व्यक्ति के समूह को एक सहायक ले जाने की पात्रता होगी. लेकिन समूह के प्रत्येक व्यक्ति की आयु 65 वर्ष से अधिक होना जरूरी है. एक समूह में अधिक से अधिक पांच सहायक  ही यात्रा पर जा सकेंगे. सहायक के रूप में चयनित यात्री का संबंध बुजुर्ग से होना आवश्यक नहीं है. पति-पत्नी के एक साथ यात्रा करने पर सहायक को साथ में ले जाने की सुविधा नहीं होगी.

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