Dengue Outbreak: डेंगू के प्रकोप से ग्वालियर में हाहाकार, अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने आला अधिकारियों से मांगा जवाब

Dengue Outbreak In Gwalior: याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.

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Dengue In Gwalior: ग्वालियर में डेंगू पीड़ितों की बढ़ती संख्या और लगातार हो रही मौतों से मचे हाहाकार के बीच ग्वालियर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, जिला कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और जिले में तेजी बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को लेकर जवाब मांगा है. 

दरअसल, डेंगू मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर हाईकोर्ट में दायर अवमानना में कहा गया है कि शासन, प्रशासन द्वारा हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में डेंगू,चिकनगुनिया के प्रसार को रोकने के लिए जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते डेंगू जानलेवा बन गई है.

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीड ने अवमानना याचिका पर भेजा नोटिस

दायर अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीड ने इस अवमानना याचिका पर पीएस, ग्वालियर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त सहित स्वास्थ्य विभाग के अफ़सरो को नोटिस जारी किए है. मालूम हो, ग्वालियर में प्रशासन के तमाम दावों को झुठलाते हुए डेंगू और चिकनगुनिया पैर पसारता ही जा रहा है.

ग्वालियर में 44 दिन में आए डेंगू के 835 केस, पांच लोगों की गई जान

सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही बीते 44 दिन में डेंगू के 835 केस आ चुके है और पांच लोगों की जान भी जा चुकी है. वैसे पीड़ितों का आंकड़ा एक हजार से ऊपर निकल चुका है. कोर्ट को बताया गया कि अभी तक 1047 लोग डेंगू  की चपेट में आ चुके हैं. इनमे से 408 तो 17 साल से कम आयुवर्ग के हैं.

याचिकाकर्ता वकील अवधेश सिंह भदौरिया ने दायर याचिका में जिम्मेदार अफसरों पर कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया था. साल 2018 में दायर एक याचिका के बाद अगस्त 2019 में कोर्ट ने पारित एक अंतरिम आदेश में नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर कार्ययोजना बनाकर काम करने के निर्देश दिए थे.

कोर्ट के आदेश का पालन ही नहीं करने से ग्वालिर में बढ़ें डेंगू के मामले 

अवमानना याचिका में कहा गया कि शासन - प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का पालन ही नही किया, नतीजतन डेंगू के मामले और ज्यादा बढ़ गए. कोर्ट की डिवीजन बैंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य, नगरीय विकास व आवास के प्रमुख सचिव, कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, जेएएच के अधीक्षक और सीएमएचओ को नोटिस जारी करने का आदेश दिए.

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