MP में रेप के आरोपी ने FIR रद्द करने के लिए लगाई अर्जी,  हाईकोर्ट ने एक और केस दर्ज करने दे दिया आदेश 

MP News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रेप के आरोपी को एफआईआर निरस्त करने का आवेदन देना भारी पड़ गया. इसके खिलाफ कोर्ट ने एक और मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए. 

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Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रेप के आरोपी को एफआईआर निरस्त करने की अर्जी लेकर हाईकोर्ट जाना महंगा पड़ गया. उसकी याचिका पर सुनवाई करते समय दस्तावेज देखते ही जस्टिस के तेवर बदल गए. जस्टिस ने कहा कि रेप के आरोपी बलवीर धाकड़ के खिलाफ पीड़िता की पहचान उजागर करने का केस दर्ज किया जाना चाहिए.

ये है मामला 

दरअसल 2021 में एक युवती ने थाना हजीरा में आरोपी बलवीर के खिलाफ रेप का केस दर्ज  कराया था. आरोपी ने इस एफआईआर को निरस्त करने के लिए एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर खण्डपीठ में याचिका दायर की थी. इसमें उसने तर्क दिया था कि उनके बीच आपसी सहमति से संबंध स्थापित हुए थे. आरोपी ने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए आपत्तिजनक फोटो और वीडियो कोर्ट में प्रस्तुत किए. इसके अलावा वीडियो कॉल और कुछ स्क्रीन शॉट भी पेश किए. 

लेकिन आरोपी ने इनको सीलबंद लिफाफे में नहीं रखा था. यह देखकर कोर्ट ने गम्भीर आपत्ति जताई. जस्टिस ने कहा कि कोर्ट का रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड होता है. ऐसे में पीड़िता के फोटो और वीडियो सीलबंद लिफाफे में रखकर नहीं देकर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी. 

इस दौरान कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी इन फोटो और वीडियो को वायरल करने की धमकी दे रहा है. जबकि आरोपी की तरफ से बताया गया कि उसने इन सभी को डिलीट कर दिया है. कोर्ट ने आरोपी की दलील को सिरे से खारिज कर दिया. कोर्ट ने उसकी याचिका को तो रद्द कर ही दिया. साथ ही यह आदेश देकर उसकी मुसीबत और बढ़ा दी कि ग्वालियर एसपी आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने का केस भी दर्ज करे. 

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