
Madhya Pradesh News: नवदुर्गा महोत्सव के दौरान मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में गरबा, डांडिया और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने वाली समितियों को जिला प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं. इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी सी बी प्रसाद द्वारा आदेश के जरिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं.
कलेक्टर ने दिए ये निर्देश
आयोजकों को निर्देश दिए गए हैं कि आयोजन स्थल पर केवल पहचान पत्र के सत्यापन बाद ही प्रतिभागियों और आगंतुकों को प्रवेश दें. साथ ही कार्यक्रम स्थल, आगमन व निर्गम द्वार पर पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं. कार्यक्रम स्थल पर बनाए गए पंडालों में अग्निशमन यंत्रों की अनिवार्य व्यवस्था करते हुए सभी फायर सेफ्टी मानकों का पालन करना होगा. साथ ही प्राथमिक उपचार की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना होगी.
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आयोजकों को ये करना भी जरूरी
आयोजकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी व्यक्ति आयोजन स्थल पर संदिग्ध सामग्री, आपत्तिजनक वस्तु या किसी भी प्रकार का हथियार लेकर न आए और न ही उनका प्रयोग या प्रदर्शन किया जाए. इसके अतिरिक्त विद्युत सुरक्षा संबंधी मानकों का पालन अनिवार्य होगा. आयोजन स्थल पर विद्युत वायरिंग की जांच कराकर संबंधित विभाग से विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र लेना होगा.
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