खुशखबरी: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही नहीं, अब इन्हें भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ, दिशा-निर्देश जारी, यहां है पूरी डिटेल

Ayusman Bharat Yojna: आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायक समेत सभी संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इनमें पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, कोटवार भी शामिल हैं.

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Good News: प्रदेश की डा. मोहन यादव सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रति वर्ष  5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता समेत प्रदेश के उन सभी संविदा कर्मियों को देने को लेकर फैसला किया है. इस संबंध दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए है. यानी अब प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और संविदा कर्मियों को योजना का लाभ मिलेगा.

आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायक समेत सभी संविदा कर्मियों को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा. इनमें पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा-ऊषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, कोटवार भी शामिल हैं. 

अपर सचिव स्वास्थ्य द्वारा जारी किया गया पत्र

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने पात्रों की सूची मुहैया कराने के दिए निर्देश

अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य मोहम्मद सुलेमान ने ऐसे सभी कर्मचारियों को योजना के दायरे मेंं शामिल करने के लिए महिला बाल विकास ,राजस्व सामान्य प्रशासन ,पंचायत एवं ग्रामीण विकास को पात्र लाभार्थियों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. दिशा-निर्देश के मुताबिक पात्र लाभार्थियों को योजना के अनुसार लाभ मिलेगा.

ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ?

 ऐसा॰परिवार जिसका कोई भी सदस्य पिछले तीन साल में किसी भी साल का आयकरदाता है, जिसका कोई भी सदस्य किसी अन्य शासकीय योजना से निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो, ऐसा परिवार जिसका कोई भी सदस्य सरकारी कर्मचारी होने के साथ-साथ राज्य या केंद्र की किसी योजना का सुविधा ले रहा हो, उसको योजना का लाभ नहीं मिलेगा. 

योजना के दायरे में आने से कर्मचारियों को मिलेगी आर्थिक सुरक्षा

उल्लेखनीय है प्रदेश के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, कोटवार और संविदा कर्मियों को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने से उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतामुक्त रहेंगे. हालांकि प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अभी इस दायरे से दूर है. 

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