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MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी में महिलाओं की भी भागीदारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

Gehu Kharidi 2025: मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए टेंट, बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखे, तौल मशीन और कंप्यूटर जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. गेहूं की साफ-सफाई के लिये क्लीनिंग मशीन भी लगाई जा रही है. वहीं महिलाओं को भी गेहूं खरीदने की जिम्मेदारी दी जा रही है.

MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी में महिलाओं की भी भागीदारी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार
MP Gehu Kharidi 2025: गेहूं खरीदी में महिलाओं की भागीदारी

Gehu Kharidi 2025: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेंहू की खरीदी (MP Gehu Kharidi 2025 ) 15 मार्च से शुरू हो चुकी है. समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी 5 मई तक की जायेगी. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रूपये के अलावा किसानों को 175 रुपये प्रति क्विटल बोनस भी देगी. इस बार 2600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है. किसानों गेहूं बेचने के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग करनी होगी. साथ ही जिन किसानों ने गेहूं उपार्जन के लिए अभी तक पंजीयन नहीं कराया है, वे 31 मार्च 2025 तक करवा सकते हैं. वहीं महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेंहू के उपार्जन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को कार्य देने का प्रावधान उपार्जन नीति में किया गया है.

महिलाओं की भागीदारी के लिए क्या हैं नियम?

महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिए प्रक्रिया निर्धारित कर निर्देश जारी कर दिये गये हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों का एक वर्ष पूर्व (एक जनवरी, 2025 की स्थिति में) का पंजीयन होना चाहिए. महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों के बैंक खाते में न्यूनतम 2 लाख रूपये जमा हों. समूह द्वारा विगत एक वर्ष में नियमित रूप से बैठकों का जायोजन किया गया हो. समूह में समस्त सदस्य/पदाधिकारी महिलाएं हो. विगत वर्षों में उपार्जन कार्य में कोई अनियमितता नहीं की गयी हो और महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य देने के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की अनुशंसा जरूरी है.

ये डॉक्यूमेंट हैं जरूरी

समूहों को पंजीयन प्रमाण-पत्र, विगत 6 माह के बचत खाते का बैंक स्टेटमेंट, विगत 3 माह की बैठकों का कार्यवाही विवरण और आवश्यक राशि की उपलब्धता का प्रमाण सहित अन्य जरूरी दस्तावेज देने होंगे. उपार्जन कार्य के लिए महिला स्व-सहायता समूहों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा. महिला स्व-सहायता समूहों/ग्राम संगठकों को उपार्जन कार्य के लिये विभाग द्वारा उपार्जन एवं पंजीयन की अवधि के लिये कम्प्यूटर ऑपरेटर का मानदेय दिया जायेगा. साथ ही भारत सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन एवं प्रासंगिक व्यय भी दिये जायेंगे.

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