Fraud Case In Chhatarpur: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर नगर पालिका (Chhatarpur Municipality) से धोखाधड़ी (Fraud Case) का बड़ा मामला सामनें आया है. ठग ने चार लोगों को पालिका क्षेत्र में दुकान आवंटित कराने को कहकर 35 लाख 8 हजार रुपये ठग लिए हैं. जब ठग की वारदात का खुलासा हुआ तो दुकान खरीदने वाले हैरान रह गए.पैसे लेने के बाद कर्मचारी ने नगर पालिका की रसीद और दुकान स्वीकृति का आदेश भी थमा दिया.
आवंटन की उम्मीदों पर फिरा पानी
आदेश में नगर पालिका के बाबू और सीएमओ के हस्ताक्षर भी पाए गए.लेकिन जब दुकान खरीदने वालों को संविदा कर्मचारी अमन खरे के द्वारा कुछ दिनों से गुमराह किया गया तो,उन्होंने इसकी जानकारी नगर पालिका कार्यालय में जाकर दी. जिस पर उन्हें पता चला कि नगर पालिका ने इस तरीके से कोई दुकान बिक्री नहीं की. जबकि ठगी का शिकार हुए 4 लोग यह आस लगाकर बैठे थे कि उनके नाम से दुकान आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है.
सीएमओ ने बताया फर्जी
बस कुछ दिन बाद ही उन्हें नगर पालिका की दुकानों का मालिकाना हक मिल जाएगा. वहीं, जब इस मामले की जानकारी सीएमओ को लगी तो उन्होंने लोगों के पास जो रसीद और आदेश पाए गए उन्हें फर्जी बताया. बता दें कि, नगर पालिका के स्वामित्व की तीन दुकानें छत्रसाल चौराहा से अदालत रोड पर स्थित है. जिसको अभी कुछ दिन पहले ही नगर पालिका के द्वारा बनवाया गया. इन दुकानों को बेचने के नाम दो रसीद देकर 7 लाख 75 हजार की ठगी की जानकारी मिली.
धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग
चौबे कॉलोनी निवासी ज्योति चौबे पति मुकेश चौबे के नाम से दुकान आवंटन कराने के नाम पर अमन खरे के द्वारा 7 लाख 75 हजार रुपए की ठगी की गई है. नगर पालिका के कर्मचारी अमन खरे ने नगर पालिका की दुकान ज्योति चौबे के नाम आवंटित कराने की गारंटी देते हुए उनसे दो बार में 7 लाख 75 हजार रुपये लिए थे. इसके बदले में उसने 16 जुलाई 2023 और 30 अप्रैल 2024 को वाली नगर पालिका की रसीद दी गई. रसीद क्रमांक 33 और 85 है. ज्योति चौबे ने नगर पालिका को आवेदन देकर दुकान आवंटन करने की मांग करते हुए आरोपी के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है.
इन डेट्स पर आरोपी ने लिया पैसा
मनोज कुमार जैन ने बताया कि, वह गल्ले का व्यापारी हैं. अमन खरे ने उन्हें नगरपालिका की दुकान विक्रय की बात कहते हुए 1 दुकान के लिए 16 लाख 50 रुपए नगर पालिका में जमा कराने की बात कही. इसके लिए आवेदक ने अपने रिश्ते की मामी पुष्पलता जैन के दस्तावेज दिए. साथ ही 3 लाख 50 हजार रुपये की राशि 19 सितम्बर और 25 सितंबर 2023 को नकद कैश के रुपये में दो बार में कुल 7 लाख रुपये दिए गए.
"रजिस्ट्री नहीं हो पा रही"
इसके कुछ दिन बाद अमन खरे बोला कि, पुष्पलता जैन के नाम दुकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है. जिस पर मेरे द्वारा अपनी पत्नी के दस्तावेज अमन खरे को दे दिए. उसके द्वारा दुकान आवंटन के नाम पर राशि मांगने पर 32 हजार 5 सौ रुपए, 27 अप्रैल को, 2 लाख 68 हजार 5 सौ रुपये 21 जून को, 1 लाख 50 हजार रुपये 27 जून को नकद कैश दिए गए.
8 लाख 8 हजार रुपये की ठगी कर ली
ठग ने 3 रसीद देकर 8 लाख 8 हजार रुपये लिए. चौक बाजार निवासी सुनील कुमार गुप्ता के नाम से दुकान आवंटन कराने के नाम पर 8 लाख 8 हजार रुपये की ठगी हुई है. अमन खरे ने रुपये लेने के बाद रसीद भी सुनील गुप्ता को दी. जिसमें दो रसीद साढ़े 3-3 लाख रुपये की और एक रसीद 1 लाख 8 हजार रुपये की दी गई. नामांतरण शुल्क राशि 250 रुपये की रसीद भी दी गई है.
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"भुगतान करने को भी तैयार हूं"
आवेदक ने बताया कि, यह शेष राशि का भुगतान करने को भी तैयार है. बताए अनुसार सर्किल क्रमांक 9 में स्थित नगर पालिका के स्वामित्व की दुकान क्रमांक 54 का आवंटन किया गया है. आवेदक ने नगर पालिका में आवेदन देकर आवंटित की गई दुकान पर कब्जा दिलाने की मांग का है. लेकिन नगर पालिका सीएमओ का कहना है कि, उनके द्वारा दुकान आवंटन की प्रक्रिया ही नहीं की गई है.
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