कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद मामले में BJP नेता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जबलपुर से दिल्ली HC ट्रांसफर होगा केस

Supreme Court: भाजपा के पूर्व विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का केस अब दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर होगा. साथ ही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द कर दिए गए हैं.

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कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और भाजपा के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह.

Bhopal News: भाजपा (BJP) के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद (Congress MLA Arif Masood) के खिलाफ लगाई गई याचिका के मामले में अब केस मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने विधायक आरिफ की याचिका पर फैसला सुनाया है. याचिका का अब नए सिरे से निरीक्षण किया जाएगा.

दरअसल, बीजेपी के पूर्व विधायक ध्रुव नारायण सिंह (BJP Dhruv Narayan Singh) चुनाव हारने के बाद कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका लगाई थी. आरोप लगाया था कि आरिफ मसूद ने खुद और पत्नी द्वारा लिए गए लोन के बारे में नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एफिडेविट में भी नहीं बताया था. भाजपा के पूर्व विधायक की याचिका को आरिफ मसूद ने पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे HC ने ना मानते हुए मसूद के आवेदन को निरस्त कर दिया था.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सभी आदेश रद्द

इसके बाद विधायक आरिफ मसूद ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस मामले में जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) के पुराने आदेशों को खारिज कर दिया है और केस एमपी हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) को ट्रांसफर कर नए सिरे से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं.

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