Coal Scam: छत्तीसगढ़ में कथित कोयला घोटाले (Chhattisgarh Coal Scam) में जेल में बंद निलंबित आईएएस रानू साहू (Ranu Sahu) समेत दो हाई प्रोफाइल आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट (SC) से जमानत मिल गई है. दोनों को 7 अगस्त तक अंतरिम जमानत दी गई है. निलंबित आईएएस रानु साहू और दीपेश टांक को जमानत मिली है. दोनों को ED के मामले में अंतरिम जमानत मिली है. हालांकि दोनों आरोपी जेल से बाहर आयेंगे या नहीं इस पर संशय है. दरअसल, EOW ने आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर नई एफआईआर दर्ज की है. वहीं इस मामले में मंगलवार, 9 जुलाई को जमानत याचिका पर सुनवाई है.
1 साल तक जेल में रहने के बाद मिली अंतरिम जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित कोयला घोटाले में रानू साहू को पिछले साल यानी 22 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार किया था. जिसके बाद रानू साहू ने लोअर कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो खारिज होने के बाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा.
EOW ने दर्ज किया नया मामला
इधर, कोयला घोटाले मामले में ED के बाद एसीबी (ACB) और ईओडब्लू (EOW) ने नई FIR दर्ज की है. ये एफआईआर निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया और समीर विश्नोई के खिलाफ दर्ज की गई है. वहीं जांच एंजेसी ने यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनयम के तहत दर्ज किया है. बता दें कि तीनों के खिलाफ अलग-अलग मामले में FIR दर्ज की गई है.
9 करोड़ में अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय ने छत्तीसगढ़ में 500 करोड़ रुपये का कोयला घोटाले का खुलासा किया था. वहीं EOW ने जांच में सौम्या चौरसिया और उसके परिवार ने अपनी आय से अधिक 9 करोड़ 20 लाख रुपये की 29 अचल संपत्ति खरीदने की बात कही है. यह संपत्ति साल 2021 से 2022 के बीच खरीदी गई है.