गैंगरेप के 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा: इलाज कराने चित्रकूट आई थी नाबालिग, नाव में ले जाकर किया था दुष्कर्म

Chitrakoot Gang-Raped: नाबालिग पीड़िता अपनी मां के साथ इलाज कराने 5 मई 2023 को हैदराबाद से चित्रकूट आई थी. जिसके लिए उसकी मां ने वहीं के निवासी और पूर्व से परिचित मनोज चौधरी को बताया था और उसी के कहने पर वह आई हुई थी. पीड़िता की मां ने उसे मनोज के पास इलाज के लिए छोडक़र वापस चली गई, लेकिन राघव घाट के पास मनोज ने नाबालिग के साथ दुराचार किया. इसी दौरान अन्य आरोपियों ने नाव में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.

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Chitrakoot Minor Gang-Raped: सतना जिले के चित्रकूट के राघव घाट में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 4 दुष्कर्मियों को पॉक्सो एक्ट की विशेष कोर्ट ने 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. स्पेशल जज अमर सिंह सिसोधिया की कोर्ट ने आरोपी मोहित उर्फ गोलू निषाद, विनोद निषाद, पंकज पर 20-20 हजार रुपये का और मनोज चौधरी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में अभियोजन की ओर से एडीपीओ अनूप गुप्ता ने पक्ष रखा.

आरोपी मोहित उर्फ गोलू नयागांव बाजार का रहने वाला है. विनोद निषाद केवटरा निवासी है, जबकि पंकज उर्फ छंगू जोशी  सीतापुर के चोगडिया बाजार और मनोज उत्तर प्रदेश के रहने वाला है. 

परिचित के साथ छोड़ गई थी पीड़िता की मां

अभियोजन के अनुसार, नाबालिग पीड़िता अपनी मां के साथ इलाज कराने 5 मई 2023 को हैदराबाद से चित्रकूट आई थी. जिसके लिए उसकी मां ने वहीं के निवासी और पूर्व से परिचित मनोज चौधरी को बताया था और उसी के कहने पर वह आई हुई थी. पीड़िता की मां ने उसे मनोज के पास इलाज के लिए छोडक़र वापस चली गई. रात करीब 12 बजे राघव घाट के पास मनोज ने नाबालिग के साथ दुराचार किया. इसी दौरान अन्य आरोपी आ गए और दोनों को पूछताछ करने के बहाने राघव घाट नाव में ले आए और सामूहिक दुष्कर्म किया.

2 आरोपी दोष मुक्त

आरोपियों ने घटना के बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद नाबालिग ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई. नयागांव थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और विवेचना के बाद अभियोग पत्र अदालत में पेश किया. अदालत ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का जुर्म साबित पाए जाने पर 4 दुष्कर्मियों को जेल और जुर्माने की सजा से दंडित किया है. वहीं 2 आरोपियों को मामले से दोषमुक्त किए जाने का निर्णय सुनाया है.

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