
MP News in Hindi: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के छतरपुर (Chhatarpur) में एक दलित युवक की मौत (Dalit Boy Death) के मामले ने तूल पकड़ लिया. इसको लेकर पांच घंटे तक शहर की मुख्य सड़क जाम लगा रहा. इस दौरान युवक के पिता ने अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने की कोशिश की. गनिमत रही कि पुलिस ने उसे समय रहते बचा लिया. जानकारी के अनुसार, छतरपुर जिले के नौगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव में राशन वितरण के बीच गोली चल गई. फायरिंग में 19 साल के एक दलित युवक की मौत हो गई. इसी को लेकर बवाल शुरू हो गया. मामले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट भी किया.
क्या है छतरपुर में युवक को गोली लगने का पूरा मामला?
मिली जानकारी के अनुसार, रविवार सुबह करीब 10 बजे ग्राम पंचायत बिलहरी के राशन दुकान पर राशन कार्ड वितरण किया जा रहा था. इस बीच राशन विक्रेता की लोगों के साथ बहस हो गई, जिसपर इकट्ठा होकर भीड़ विक्रेता के घर में मार-पिटाई करने लगी और तोड़फोड़ मचाने लगी. इसका वीडियो भी सामने आया. राशन दुकान स्थानीय निवासी और एडवोकेट प्रवीण पटेरिया के घर से संचालित हो रही थी. विवाद बहुत बढ़ गया और इस दौरान गोली भी चली. इसमें एक 19 साल के युवक की जान चली गई. उसको लेकर नौगांव अस्पताल के बाहर परिजन इकट्ठा हो गए.
मध्यप्रदेश में 19 साल के पंकज प्रजापति को सिर्फ़ इसलिए सरेआम गोली मार दी गई - क्योंकि उसने दलित होकर अपने हिस्से का हक़ मांगा।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 9, 2025
FIR दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम टाल दिया गया - क्योंकि गुनहगार नेता सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता मनुवादी और बहुजन विरोधी BJP की है।
मोदी सरकार के… https://t.co/8rlTvCnMIV
परिजनों ने किया पोस्टमार्टम से इनकार
युवक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर जमा होकर शव का पोस्टमॉर्टम कराने से इनकार कर दिया. इसके बाद परिजनों ने तहसील कार्यालय के बाहर चक्काजाम कर दिया. इस दौरान युवक के पिता ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने बचा लिया.
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युवक की हत्या मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज
नौगांव थाने पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया. इसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया हैं. तीनों आरोपी प्रवीण, नवीन और रामसेवक पर हत्या और एससी एसटी एक्ट समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया है. आरोपियों पर बीएनएस की धारा 115 (2), 109(1), 296, 3(5) और एससी एसटी एक्ट की धाराओं 3(1) (द), 3(1) (ध), 3(2) (वी), 3(2) (वीए) के तहत केस दर्ज किया गया है. साथ ही, आर्म्स एक्ट की धारा 25-27 भी लगाई गई है.
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