जब BJP नेता का घर खून से हुआ लाल, र‍िश्‍तेदारों ने आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 6 लोगों को मारा

Maneri Murder Case Madhya Pradesh में 15 जुलाई 2020 को भाजपा नेता राजेंद्र सोनी के घर हुए सामूहिक हत्याकांड ने पूरे मध्य प्रदेश को झकझोर दिया था. दो मासूम बच्चों सहित छह लोगों की हत्या कर दी गई थी. अब अदालत ने मुख्य आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है. 

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Maneri Murder Case Madhya Pradesh at BJP Leader Home Mandla Massacre Verdict

Maneri Murder Case Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मंडला जिले के मनेरी गांव में 15 जुलाई 2020 की दोपहर खून से सनी एक ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया. भाजपा नेता राजेंद्र (रज्जन) सोनी के घर पर उनके ही रिश्तेदार हरी उर्फ हरीश सोनी और संतोष सोनी ने धारदार हथियारों से हमला करके छह लोगों को मौत की नींद सुला द‍िया था. 

मनेरी हत्‍याकांड में हमलावरों ने पहले घर में मौजूद लोगों की आंखों में मिर्च पाउडर डाला और फिर तलवार व कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए. इस हमले में राजेंद्र सोनी, उनकी पुत्री रानू, विनोद सोनी, दिनेश सोनी और विनोद के दो मासूम बच्चे ओम (8 वर्ष) व श्रीयांस (6 वर्ष) की मौके पर ही मौत हो गई. घटना में नितिन सोनी, प्रमोद सोनी, रिकी सोनी, सानू तिवारी और सुनील तिवारी गंभीर रूप से घायल हुए थे. 

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मनेरी मंडला मध्‍य प्रदेश नरसंहार की वजह

बताया गया कि आरोपियों और पीड़ित परिवार के बीच पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश ने इतनी भयावह शक्ल ले ली कि एक ही परिवार के छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना बीजाडांडी थाना क्षेत्र के ग्राम मनेरी में हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. 

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आरोपितों ने पुलिस पर भी हमला किया. जवाबी कार्रवाई में संतोष सोनी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हरीश सोनी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया गया. 

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मनेरी हत्‍याकांड में अदालत का ऐतिहासिक फैसला

एमपी के मंडला ज‍िले के निवास स्थित अपर सत्र न्यायालय ने 26 फरवरी 2026 को मनेरी हत्‍याकांड में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी हरीश सोनी को फांसी की सजा सुनाई है. 

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कोर्ट ने इस अपराध को “दुर्लभतम से भी दुर्लभ” श्रेणी में रखा. अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मृत्युदंड और कुल 3 लाख रुपये का अर्थदंड (प्रत्येक हत्या पर 50 हजार रुपये) सुनाया.  

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इसके अलावा धारा 307 के पांच मामलों में आजीवन कारावास (एक के बाद एक चलने वाली सजा), धारा 449 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-बी) के तहत 2 वर्ष की सजा दी गई. साथ ही 7 हजार रुपये का अतिरिक्त जुर्माना भी लगाया गया है. 

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छह साल बाद इंसाफ

मनेरी हत्‍याकांड में करीब छह साल के इंतजार के बाद आया यह फैसला पीड़ित परिवार के लिए राहत लेकर आया है. मंडला में इसे फांसी की सजा का दूसरा बड़ा मामला माना जा रहा है.  

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इस फैसले ने एक बार फिर संदेश दिया है-“देर हो सकती है, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं.” 

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