मध्य प्रदेश में किसानों पर बड़ा एक्शन, कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर लगाया जुर्माना

Madhya Pradesh Hindi News: अशोनकनगर जिले में खेतों में नरवाई जलाने पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है. 24 किसानों पर एक लाख रुपये से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.

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Ashoknagar News: कलेक्टर और सरकारों द्वारा लगातार किसानों को समझाने के बावजूद खेतों में गेहूं की कटाई के बाद लगातार नरवाई में आग लगाई जा रही है, जिसके चलते कई अग्निकांड भी सामने आए हैं. इसको लेकर प्रशासन को काफी मशक्कत भी करना पड़ी है, लेकिन अब अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है. उन्होंने 24 किसानों को चिह्नित कर इन पर 1 लाख 62 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है.

दरअसल, देखा जाए तो  9 अप्रैल को कलेक्टर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया था. इसमें गेहूं की कटाई के बाद खेतों में फसल अवशेष जलाने पर रोक लगाई गई थी.

पर्यावरण को लेकर दिया था आदेश

यह आदेश पर्यावरण, जन स्वास्थ्य और जीव-जंतुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर जारी किया गया था. इसके बावजूद जिले में किसान खेतों में नरवाई में आग लगा रहे थे. इसके बाद प्रशासन ने  सिजावट, तरावली, बड़ागांव और पड़रिया गांव का निरीक्षण किया. इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले किसानों की पहचान की गई. सबसे अधिक जुर्माना 15-15 हजार रुपये लगाया है.

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