लोकायुक्त पुलिस ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के खिलाफ ‘पद के दुरुपयोग’ मामले में दस्तावेज जुटाए

पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश पहले नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर के रूप में तैनात थे. वेद प्रकाश रविवार को पार्टी की राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान ग्वालियर में भाजपा में शामिल हो गए.

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मध्य प्रदेश में लोकायुक्त पुलिस ने बंदूक लाइसेंस जारी करते समय अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने के मामले में सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी के खिलाफ दस्तावेज जुटाए हैं. पूर्व आईएएस वेद प्रकाश शर्मा पर नरसिंहपुर में कलेक्टर रहने के दौरान पद का दुरुपयोग करने का आरोप है. सूत्रों ने बताया कि यह घटनाक्रम विधानसभा चुनाव से पहले अधिकारी के सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद सामने आया है.

पूर्व अधिकारी वेद प्रकाश पहले नरसिंहपुर जिले के कलेक्टर के रूप में तैनात थे. वेद प्रकाश रविवार को पार्टी की राज्य कार्यसमिति की बैठक के दौरान ग्वालियर में भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा के सूत्रों ने कहा कि प्रकाश साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए जबलपुर पश्चिम सीट से पार्टी के टिकट के लिए पैरवी कर रहे हैं.

सूत्रों ने कहा कि लोकायुक्त पुलिस की विशेष पुलिस स्थापना ने हाल में प्रकाश के खिलाफ मामले के संबंध में कुछ दस्तावेज एकत्र किए हैं. लोकायुक्त जबलपुर शाखा के पुलिस उपाधीक्षक (एसपी) दिलीप झरबड़े ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘रमाकांत कौरव ने भोपाल में लोकायुक्त मुख्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें प्रकाश पर अपने पद का दुरुपयोग कर बंदूक का लाइसेंस जारी करने का आरोप लगाया गया था.''

उन्होंने बताया कि शिकायत की जांच करने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने अपनी जबलपुर शाखा को सात दिसंबर को वेद प्रकाश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया. संपर्क करने पर कौरव ने नरसिंहपुर से कहा कि जबलपुर की एक लोकायुक्त टीम ने हाल में नरसिंहपुर कलेक्टर और एसपी कार्यालय से प्रकाश के खिलाफ मामले के संबंध में कुछ दस्तावेज एकत्र किए हैं.

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उन्होंने कहा, ‘‘मैंने दिसंबर 2021 में लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जब मप्र श्रम विभाग के तत्कालीन उप सचिव प्रकाश सेवानिवृत्त होने वाले थे.''उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच कछुआ गति से हो रही है. जबलपुर लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक संजय साहू ने कहा कि जांच और साक्ष्य जुटाने में समय लगता है.

मामला दर्ज होने के बाद आरोप पत्र दाखिल करने की समय सीमा के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके विभाग में इसके लिए कोई समय सीमा नहीं है.उपाधीक्षक झरबड़े ने कहा, ‘‘लोकायुक्त पुलिस नरसिंहपुर के पूर्व जिला कलेक्टर वेद प्रकाश के खिलाफ दर्ज मामले की जांच कर रही है, जिन पर बंदूक लाइसेंस जारी करने में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करने का आरोप है.''

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उन्होंने कहा कि प्रकाश के खिलाफ पिछले साल सात दिसंबर को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया था.प्रकाश ने पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं राजनीति में सक्रिय हूं और हाल में भाजपा में शामिल हुआ हूं. इससे विपक्ष में घबराहट है और मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई है. सच तो यह है कि अगर कोई लोगों के लिए काम करना चाहता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ शिकायतें आती रहती हैं.''

उन्होंने कहा, ‘‘राजनीति में प्रवेश करने के बाद मुझे यह सब झेलना होगा. ऐसी बाधाएं उन लोगों को नहीं रोक सकतीं जो काम करना चाहते हैं. वे सफल नहीं होंगे.'' उन्होंने नगर निगम आयुक्त के रूप में जबलपुर के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को गिनाते हुए कहा कि उस समय भी उन्हें ऐसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ा था.

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