Two Wheeler New Challan Rules: कम दूरी जाने के लिए लोग बाइक या स्कूटी पर अक्सर हेलमेट (Helmet) नहीं लगाते हैं या लगाना भुल जाते हैं. कई बार पीछे बैठना वाला भी हेलमेट नहीं लगाता है और इसपर कोई खास जुर्माना भी नहीं है. लेकिन, अब दो पहिया वाहन (Two Wheelers) के पीछे बैठने वाले को भी चौकन्ना रहने की जरूरत है. महाराष्ट्र ट्रैफिक डिपार्टमेंट (Maharashtra Traffic Departent) ने इसके लिए बहुत तगड़ा चालान का नियम बना दिया है. टू व्हीलर पर पीछे बैठने वाला अगर हेलमेट नहीं लगाएगा, तो महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस उनकी हर घंटे एक-एक हजार रुपये चालान काटेगा.
ये है चालान का नया नियम
महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस ने चालान का नियम जारी किया है कि पिलियन राइडर (चालक के पीछे बैठने वाला) पर हेलमेट न पहनने पर सख्त चालान काटने का आदेश जारी किया है. नियम के अनुसार, बाइक पर बैठने वाले दोनों लोगों ने अगर हेलमेट नहीं पहना, तो दोनों का एक जैसा ही एक-एक हजार रुपये का चालान काट दिया जाएगा. यह नियम बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी पर एक सामान लागू होगा.
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एक घंटे की ही मिलेगी राहत
महाराष्ट्र में चालान के नियम के अनुसार, बिना हेलमेट वालों पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है. ये टूवहीलर राइडर और पिलियन राइडर दोनों पर जुर्माना लगाया जाएगा. एक बार चालान कटने के बाद लोगों को सिर्फ एक घंटे तक की राहत मिलेगी. उसके बाद फिर से अगर गलती पाई गई, तो एक बार फिर जुर्माना लगेगा.