Jr. NTR Latest: डिजिटल दौर में सेलिब्रिटी अधिकारों को मजबूती देने वाले एक अहम फैसले में, भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में शामिल जूनियर एनटीआर (Jr. NTR) को दिल्ली हाईकोर्ट से कानूनी सुरक्षा मिली है. दरअसल कोर्ट ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स (Digital Platforms) पर उनके नाम तस्वीर और पहचान के बिना इजाजत इस्तेमाल पर रोक लगाई है.
गलत इस्तेमाल को लेकर
‘मैन ऑफ द मासेस' के नाम से मशहूर इस अभिनेता ने सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर अपनी पहचान के गलत इस्तेमाल को लेकर अदालत का रुख किया. अदालत ने संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया कि वैध शिकायत मिलने पर उल्लंघन करने वाले कंटेंट को तुरंत हटाया जाए, उस तक पहुंच रोकी जाए या उसे सीमित किया जाए. इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए जूनियर एनटीआर ने न्यायपालिका का आभार जताया और कहा कि मैं माननीय दिल्ली हाईकोर्ट का धन्यवाद करता हूं, जिसने आज के डिजिटल माहौल में मेरे पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा के लिए यह सुरक्षात्मक आदेश दिया. उन्होंने अपनी लीगल टीम का भी शुक्रिया अदा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट डॉ. बालाजनकी श्रीनिवासन, डॉ. अलका डाकर और राइट्स एंड मार्क्स की टीम शामिल है, जिन्होंने यह राहत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.
पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स
यह फैसला भारत में पर्सनैलिटी और पब्लिसिटी राइट्स को लेकर बढ़ती न्यायिक समझ को और मजबूत करता है. साथ ही यह साफ संदेश देता है कि किसी व्यक्ति के नाम, तस्वीर या पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल, खासकर जब उससे उसकी छवि को नुकसान पहुंचने का खतरा हो, कानूनी कार्रवाई को बुलावा देगा.
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