आदित्य पंचोली ने 2019 की रेप प्राथमिकी रद्द करने की मांग की. अगली सुनवाई 24 फरवरी को

Aditya Pancholi Latest: अदालत में अभिनेता की ओर से कहा गया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. उनकी कानूनी टीम ने दलील दी कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता.

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Aditya Pancholi Latest: अभिनेता आदित्य पंचोली (Aditya Pancholi) एक बार फिर चर्चा में हैं. गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय  ने उनकी उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने वर्ष 2019 में दर्ज रेप प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है. अदालत ने फिलहाल कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी तय की है. यह मामला मुंबई केवर्सोवा पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ था. शिकायत एक महिला फिल्म अभिनेत्री की ओर से की गई थी, जिसमें अभिनेता पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए गए हैं. अभिनेता इन आरोपों को शुरुआत से ही गलत बताते रहे हैं और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मामले को चुनौती दी है.

ठोस तथ्यों पर आधारित

अदालत में अभिनेता की ओर से कहा गया कि प्राथमिकी में लगाए गए आरोप ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं हैं. उनकी कानूनी टीम ने दलील दी कि उपलब्ध सामग्री के आधार पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं बनता. इसी वजह से अदालत से प्राथमिकी और उससे जुड़ी पूरी कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में ही समाप्त करने का अनुरोध किया गया. दूसरी तरफ शिकायतकर्ता पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा रहा है. अदालत अगली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनेगी और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों की जांच करेगी. इसके बाद ही आगे की कानूनी दिशा तय की जाएगी. सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों और दलीलों को ध्यान से देखा जाएगा, ताकि निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके. कानूनी जानकारों के अनुसार, इस तरह की याचिकाओं में अदालत पहले यह तय करती है कि क्या मामले में आगे मुकदमा चलाने के पर्याप्त आधार हैं.

प्राथमिकी रद्द भी की जा सकती

अदालत को आरोपों में पर्याप्त तथ्य नहीं मिलते, तो प्राथमिकी रद्द भी की जा सकती है. वहीं, यदि अदालत को आगे सुनवाई जरूरी लगती है, तो मामला ट्रायल की प्रक्रिया में जा सकता है. इसलिए अब 24 फरवरी की अगली सुनवाई को इस मामले के लिए अहम माना जा रहा है. अभिनेता ने कहा है कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और वे कानून का सम्मान करते हैं. फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय आने तक सभी पक्षों को अदालत के आदेश का इंतजार रहेगा.

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