Big News: छोटे व्यापारियों को मिलेगा प्रोत्साहन, दस साल से अधिक लंबित 25 हजार रुपये तक की VAT देनदारियां होंगी खत्म

Chhattisgarh Big News: छत्तीसगढ़ के 40 हजार से अधिक छोटे व्यापारियों को बड़ा लाभ मिलने वाला है. 62 हजार से अधिक मामलों में  मुकदमेबाजी कम होगी. मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक का प्रारूप अनुमोदित हुआ है.

विज्ञापन
Read Time: 3 mins
छत्तीसगढ़ के छोटे व्यापारियों को साय सरकार ने दी बढ़ी राहत

Raipur News: छत्तीसगढ़ में छोटे व्यापारियों (Small traders) को अपना बिजनेस आसानी से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. राज्य सरकार छोटे व्यापारियों के 10 साल से अधिक लंबित पुराने मामलों में 25 हजार रुपये तक की VAT देनदारियों को खत्म करने जा रही है. इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ में 'इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत GST प्रावधानों में भी कई संशोधन किए जाएंगे. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान संशोधन विधेयक 2025 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया गया है. इन दोनों विधेयकों को विधानसभा के मानसून सत्र में पटल पर रखा जाएगा. 10 साल से अधिक पुराने 25 हजार रुपये तक की वैट देनदारियों को खत्म करने से राज्य के लगभग 40 हजार से अधिक व्यापारियों को फायदा मिलेगा. इसके साथ ही, 62 हजार से अधिक मुकदमों के मामले भी कम हो जाएंगे.

प्रस्तावित किए गए संशोधन

सीएम साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक के प्रारूप का भी अनुमोदन किया गया. इस प्रारूप में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुरूप संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं. किए गए प्रस्ताव के अनुसार इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स द्वारा आईजीएसटी में लिए गए आरसीएम का वितरण भी अब अपने ब्रांच ऑफिस में किया जा सकेगा. इससे जीएसटी अधिनियम में विसंगति को दूर करने में मदद मिलेगी और व्यापारियों को इज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत कारोबार करने में आसानी होगी.

Advertisement

एक अन्य संशोधन प्रस्ताव के अनुसार, ऐसे पेनाल्टी की राशि जिनमें टैक्स की डिमांड सम्मिलित नहीं होती है, उन प्रकरणों में अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक पूर्व डिपॉजिट 20 प्रतिशत राशि को घटाकर 10 प्रतिशत किया गया है. यह निर्णय व्यापार जगत को सहूलियत देने वाला साबित होगा.

Advertisement

ये भी पढ़ें :- Etah Kawad Hadsa: यूपी में कांवड़ यात्रा हादसे में घायल शिवपुरी के कांवड़ियों से सिंधिया ने की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा

Advertisement

जीएसटी प्रणाली में होगा ये बदलाव

जीएसटी प्रणाली में वाउचर पर करदेयता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए ‘टाइम ऑफ सप्लाई' के प्रावधान को विलोपित किया गया है. इस संबंध में विभिन्न एडवांस रूलिंग अथॉरिटी में मतभिन्नता थी, अतः एकरूपता के प्रयोजन से यह संशोधन लाया गया.

ये भी पढ़ें :- Swachh Survekshan: छत्तीसगढ़ के सात नगरीय निकायों को मिलेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण में रहा बेहतर प्रदर्शन

Topics mentioned in this article