Raipur: दूल्हा राजा के फिल्म निर्माता पर नगर निगम ने ठोंका जुर्माना, FIR की भी दी चेतावनी, जानें पूरा मामला 

Chhattisgarh: रायपुर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत फन फेयर और दूल्हा राजा फिल्म के निर्माता पर जुर्माना लगाया गया है. साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि विरूपण के लिए फिर से दोषी पाए जाने पर FIR दर्ज कराई जाएगी.

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Fine on Dulhe Raja film producer: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बनाई गई आकर्षक पेंटिंग्स के ऊपर पोस्टर लगाना दूल्हा राजा फिल्म के निर्माता को भारी पड़ गया. इस मामले में सख्ती बरतते हुए नगर निगम ने उन पर न केवल जुर्माना ठोंका है. बल्कि FIR दर्ज करने की भी चेतावनी दे दी है. 

ये है पूरा मामला 

दरअसल रायपुर में भाटागांव ओव्हर ब्रिज के नीचे समाज सेवियों के सहयोग से शहर की दीवारों पर आकर्षक पेंटिंग बनाई गई है. इस पर डिज्नीलैंड फन फेयर और छत्तीसगढ़ी फिल्म दूल्हा राजा के निर्माता ने पोस्टर चिपकाकर डिफेक्ट कर दिया. इसकी जानकारी मिलते ही निगम तुरंत एक्शन मोड में आया. इसकी शिकायत कमिश्नर अबिनाश मिश्रा तक पहुंची तो उन्होंने जोन 08 और 04 को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

संयुक्त कार्रवाई करते हुए दोनों जोन ने डिज्नीलैंड फन फेयर पर 12 हजार 5 सौ रुपए का अर्थदंड लगाया, जो उसने गुरुवार को जमा किया. नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा के निर्देश पर संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत फन फेयर और दूल्हा राजा फिल्म के निर्माता पर जुर्माना लगाया है, साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि विरूपण के लिए फिर दोषी पाए जाने पर पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. 

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FIR दर्ज करने की भी चेतावनी 

इसी तरह फिल्म संबंधी पोस्टर के लिए भी कड़ा पत्र लिखकर जुर्माना अदा करने के लिए कहा गया है. नगर निगम कार्यालय बुलाकर उन्हें समझाईश भी दी गई है. नगर निगम कमिश्नर ने कहा है कि शासकीय संपत्ति पर पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाकर इसे विरूपित न करें. अन्यथा FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सभी जोन कमिश्नरों से भी कहा गया है कि अपने अधीनस्थ क्षेत्रों की निगरानी करें और दोषियों के विरुद्ध संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करें.

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