CG :  28 लाख श्रमिकों को विष्णु सरकार का बड़ा तोहफा, एक नंवबर को 3 योजनाएं होंगी लांच, मिलेगा ये फायदा 

CG News: छत्तीसगढ़ में के लिए श्रमवीरों के लिए 1 नवंबर से तीन नई योजना शुरु होने वाली है. श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया है. 

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के  28 लाख निर्माण श्रमिकों के लिए विष्णुदेव सरकार तीन नई योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है. तीन नई योजनाओं का अनुमोदन शुक्रवार को श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन की अध्यक्षता में हुई संचालक मंडल की बैठक में लिया गया. 

ये योजनााएं होंगी शुरु 

प्रदेश में निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना की प्रक्रिया की शुरुआत 1 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर होगी. इसी तरह निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और  उनके बच्चों को उच्च शिक्षा आईआईटी, जेईई, नीट, सीए की परीक्षा के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत होगी. साथ ही प्रदेश के 26.68 लाख निर्माणी श्रमिकों और उनके बच्चों को कौशल उन्नयन के लिए निर्माण मजदूर परिवार सशक्तिकरण योजना भी शुरू की जाएगी. 

लखन लाल देवांगन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की श्रमिक सम्मेलन में घोषणा अनुरूप शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना अंतर्गत सभी जिलों में योजना शुरू करने के निर्देश दिए .अभी 09 जिलों में कुल 33 भोजन केंद्र संचालित हैं.


बोर्ड की बैठक में निर्माणी श्रमिकों और उनके परिवार जनों के मुफ्त में  स्वास्थ्य परीक्षण कराएं जाने पर भी मुहर लगी. स्वास्थ्य विभाग, ईएसआईसी से भी परीक्षण कराए जाने का निर्णय लिया गया. इससे 26 लाख से अधिक अधिक श्रमिकों को लाभ मिलेगी.

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मृत्यु पर भी मंडल देगा 1 लाख रुपए

मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत बूथ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को कार्यस्थल में दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपए, स्थाई दिव्यांगत में ढाई लाख, सामान्य मृत्यु पर उनके वैध उत्तराधिकारी को एक लाख रुपए की राशि दी जाती है, लेकिन अपंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मृत्यु उपरांत राशि देना का प्रावधान नहीं है.

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बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया कि ऐसे श्रमिक की कार्यस्थल पर अगर मृत्यु होती है तो उनके परिवार को एक लाख की सहायता राशि दी जाएगी.

21 अक्टूबर को जिला महासमुन्द के श्रमिक परमानंद ध्रुव की ऊंचाई से गिर कर मौत हो गई थी. मृतक श्रमिक अपंजीकृत श्रमिक है. बोर्ड की बैठक में मृतक की पत्नी को एक लाख रुपये सहायता राशि दिए जाने का निर्णय लिया गया.

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