
Excise officer suspended: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी निधीश कुमार कोष्टी को सस्पेंड कर दिया गया है. शासकीय कार्य में अनियमितता, तय दर से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री, स्टॉक में गंभीर कमी और बिक्री राशि में लाखों रुपये की गड़बड़ी के कारण ये एक्शन लिया गया है. निलंबन अवधि में कोष्टी का मुख्यालय आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर अटल नगर में निर्धारित किया गया है.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश में शासकीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
अफसर ने पकड़ी थी गड़बड़ी
29 मई 2025 को आबकारी विभाग मुख्यालय रायपुर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने महासमुंद जिले के घोड़ारी स्थित कम्पोजिट मदिरा दुकान का आकस्मिक निरीक्षण था.निरीक्षण से पहले एक छद्म ग्राहक को 500-500 रुपये की कुल 4 नोट यानि कुल 2000 रुपये देकर मदिरा खरीदने के लिए भेजा गया. निर्धारित मूल्य 1760 रुपये के स्थान पर विक्रयकर्ता ने 2000 रुपये में मदिरा बेचा गया. पूछताछ में विक्रयकर्ता ने अधिक मूल्य पर विक्रय की बात स्वीकार की. स्टॉक के भौतिक सत्यापन में 1886 नग देशी मदिरा मसाला की कमी और एक लाख 88 हजार रुपये की आर्थिक गड़बड़ी पाई गई.
वहीं बिक्री राशि की तुलना में नगदी में 3 लाख 8 हजार रुपये और विदेशी मदिरा में एक लाख 99 हजार रुपये की कमी पकड़ में आई. इस प्रकार कुल 6 लाख 96 हजार रुपये की वित्तीय अनियमितता का मामला पकड़ में आया.
इन अनियमितताओं को देखते हुए राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के तहत प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी महासमुंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने की कार्रवाई की गई है.
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इससे पहले भी हुई थी कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने बताया कि इससे पहले 3 मई 2025 को राज्य स्तरीय उड़नदस्ता द्वारा बागबहरा (महासमुंद) में उड़ीसा निर्मित और केवल उड़ीसा में वैध 351.17 बल्क लीटर अवैध मदिरा जब्त की गई थी, जिसमें तीन प्रकरण दर्ज हुए और फरार आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धाराओं 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई की गई.
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