Mahadev App Case: छत्तीसगढ़ के निलंबित पुलिसकर्मी को मिली अग्रिम जमानत, ये है याचिकाकर्ता की दलील

Mahadev App Case: मुंबई की सत्र अदालत ने मुंबई पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में छत्तीसगढ़ के एक पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत दे दी है. 

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Mahadev App Case: मुंबई की सत्र अदालत ने मुंबई पुलिस द्वारा जांच किए जा रहे महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप से संबंधित मामले में छत्तीसगढ़ के एक पुलिसकर्मी को अग्रिम जमानत दे दी है. 

निलंबित सहायक निरीक्षक चंद्रेश वर्मा की अग्रिम जमानत याचिका को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी एम पठाडे ने 16 अक्टूबर को स्वीकार कर लिया. वर्मा छत्तीसगढ़ में दर्ज महादेव ऐप से संबंधित मामले के सिलसिले में वहां की जेल में बंद हैं. 

क्या है दलील? 

वकील फैज मर्चेंट और फैसल शेख के माध्यम से दायर उनकी याचिका में तर्क दिया गया है कि एक ही पद के लिए उन पर दो बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. 

इस मामले को मुंबई में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसकी जांच न केवल छत्तीसगढ़ पुलिस बल्कि प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है. 
जमानत याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी शिकायतकर्ता द्वारा दी गई "झूठी और मनगढ़ंत जानकारी" पर आधारित थी, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने का दावा करता है. शिकायतकर्ता वास्तव में वर्मा से पैसे ऐंठना चाहता था और उसे फंसाने की धमकी दी थी. 

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32 लोगों पर एफआईआर

मुंबई पुलिस ने लगभग 15,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में सट्टेबाजी ऐप के "प्रमोटर" सहित 32 लोगों को एफआईआर में नामजद किया है. 
 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)