Bilaspur Collector Action: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बिलासपुर जिले में अनाधिकृत (Unauthorized) रूप से लंबे समय से स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है. जिला कलेक्टर दीपक सोनी (Collector Deepak Soni) ने कुल तीन शिक्षकों और दो सहायक ग्रेड थ्री के शिक्षकों पर कार्रवाई की है. इन सबको कलेक्टर ने तत्काल बर्खास्त कर दिया है.
इन शिक्षकों को किया गया निलंबित
बालोदा बाजार जिला कार्यालय से जारी हुए आदेश में बताया गया है कि जिला के विकासखण्ड सिमगा के शासकीय प्राइमरी स्कूल रिंगनी में पदस्थ सहायक शिक्षक अमित बहादुर, शासकीय प्राथमिक शाला मोपर की सहायक शिक्षक कल्पना कश्यप, शासकीय प्राथमिक शाला छेरकाडीह के सहायक शिक्षक गीतेंद्र सिंह ध्रुव और शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केसदा सहायक ग्रेड तीन के शरद कुमार यादव और विकासखण्ड सिमगा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कामता के सहायक ग्रेड तीन गौरव कुमार साहू को बर्खास्त कर दिया गया है.
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कई सालों से थे अनुपस्थित
जिन शिक्षकों पर कलेक्टर ने कार्रवाई की हैं, ये सभी पिछले कई वर्षों से अनुपस्थित थे. सबके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए उन्हें कार्य से अलग कर दिया गया है. बता दें कि इन्होंने मूलभूत नियम 18 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(1) (एक) (दो) (तीन) तथा अवकाश नियम 7 निहित नियमों के विपरीत पाया गया है जो कदाचरण की श्रेणी में आता है.
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