CG Liquor Scam: 2161 करोड़ के शराब घोटाले के आरोपी पूर्व IAS टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत, फिर भी जेल से नहीं होगी रिहाई, जानें क्यों?

CG Liquor Scam: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में जमानत देते हुए बताया था कि आरोपियों और गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रायल जल्दी पूरा होना संभव नहीं है. इसलिए लंबे समय तक ट्रायल चलने से आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है.

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CG Liquor Scam Complete Case: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के कथित 2161 करोड़ के चर्चित शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टूटेजा (Anil Tuteja) को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने टुटेजा को यह कहते हुए जमानत दे दी है कि लंबे समय तक ट्रायल चलने से आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है. इसलिए, आरोपी को जमानत दी जाती है.

 जमानत के बाद भी जेल से नहीं होगी रिहाई

पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा सुप्रीम कोर्ट से जमानत तो मिल गई है. लेकिन उन्हें EOW में दर्ज मामले में अब तक राहत नहीं मिली है. लिहाजा, फिलहाल वह जेल में ही रहेंगे. यानी अनिल टुटेजा को जब तक ईओडब्ल्यू के केस में भी जमानत नहीं मिल जाती, तब तक उन्हें जेल में ही रहना होगा.

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21 अप्रैल 2024 को ED ने किया था गिरफ्तार

अनिल टुटेजा को 21 अप्रैल 2024 को कथित शराब घोटाले मामले में ED ने PMLA एक्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया था. तब ED ने अनिल टुटेजा को शराब घोटाले का किन पिन बताया था.

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 इसलिए मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में जमानत देते हुए बताया था कि आरोपियों और गवाहों की संख्या अधिक होने के कारण ट्रायल जल्दी पूरा होना संभव नहीं है. इसलिए लंबे समय तक ट्रायल चलने से आरोपी के मौलिक अधिकारों का हनन हो सकता है. ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि यह एक गंभीर मामला है, जिससे राज्य को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ है. 

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