बहू से रेप करने वाले चाचा ससुर को कोर्ट ने दी कठोर सजा, 10 सालों तक सलाखों के पीछे भेजा

बहू को घर पर अकेली देखकर चाचा ससुर की नियत खराब हो गई. उसने जबरन रेप किया. इस घिनौने कृत्य के बाद कोर्ट ने कठोर सजा सुनाई है. 

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Chhattisagrh News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्ते की मर्यादा को कलंकित करने वाले आरोपी चाचा ससुर को न्यायालय ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.  अदालत के इस फैसले में न्यायाधीश ने जनार्दन खरे ने तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की एक चौपाई का उल्लेख कर इस घृणित अपराध पर कड़ा संदेश दिया. 

3 साल पहले का है मामला

विशेष लोक अभियोजक अनुपम तिर्की ने जानकारी दी कि यह मामला 12 अगस्त, 2022 का है. पीड़िता ने 13 अगस्त को पंडरापाठ थाना में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि जब उसका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर था, तब वह अपनी छोटी बेटी के साथ घर में अकेली थी. धान रोपाई के दौरान घायल होने के कारण वह अपने कमरे में आराम कर रही थी.

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इसी दौरान उसका चाचा ससुर घर में घुस आया और जबरन उसके साथ रेप करने लगा. पीड़िता ने शोर मचाया तो उसकी बेटी ने पड़ोसियों को बुलाया, जिनकी मदद से आरोपी को रोका गया और पीड़िता को बचाया गया.

 घटना की सूचना मिलने के बाद बगीचा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और 450 (घर में घुसकर हमला) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया. जांच पूरी होने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया. मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे की अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और पीड़िता व गवाहों की गवाही के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई, साथ ही ₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया गया. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा.

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