विज्ञापन

Crime News: वन विभाग के कर्मचारी को चाबी से मार डाला; आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

Dhamtari Murder Case: भरत सिन्हा हत्या के मामले में आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. यह मामला सामान्य हत्या से थोड़ा अलग था. भरत सिन्‍हा का चेतन यादव से कोई विवाद नहीं था, बल्कि वे तो झगड़ रहे युवकों को समझाने और झगड़ा शांत कराने के लिए वहां गए थे.

Crime News: वन विभाग के कर्मचारी को चाबी से मार डाला; आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला
Crime News: वन विभाग के कर्मचारी को चाबी से मार डाला; आरोपी को आजीवन कारावास, जानिए क्या है मामला

Dhamtari Crime News: धमतरी (Dhamtari) जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने भरत सिन्‍हा हत्‍याकांड (Bharat Sinha Murder Case) के आरोपी चेतन यादव को आजीवन कारावास और एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुना दी है. एक साल पहले मामूली सी बात पर आरोपी ने एक भरत सिन्हा की चाबी से मारकर हत्या कर दी थी. उसके बाद 19 साल के आरोपी चेतन यादव के खिलाफ कोतवाली में अपराध दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था. अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. 

क्या था मामला?

ये मामला कोतवाली थाना इलाके के बठेना वार्ड का है. कोतवाली थाना क्षेत्र के बठेना पारा वार्ड में 13 अक्टूबर 2024 को हत्या हुई थी. पुलिस की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2024 की शाम लगभग साढ़े 6 बजे बठेना पारा, सिन्हा किराना दुकान के सामने आरोपी चेतन यादव अपने साथियों के साथ गाली-गलौज कर रहा था. वहीं मौजूद वन विभाग में पदस्थ कर्मचारी भरत सिन्हा ने गाली गलौज करने से मना किया. तभी गुस्से में आकर आरोपी चेतन यादव ने अपने हाथ में रखी हुई नुकीली चाबी से भरत सिन्हा के सीने में वार कर दिया था.

इसके बाद गंभीर अवस्था में धमतरी के DCH अस्पताल में भरत सिन्हा को लाया गया था, डॉक्टरों ने जांच के बाद भरत को मृत घोषित कर दिया था. मौके में पहुंची पुलिस ने आसपास तलाशी कर आरोपी चेतन यादव उम्र 19 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने अपराध दर्ज कर धारा 103(1) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था.

अब न्यायिक प्रक्रिया में साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया. जिला सत्र न्यायाधीश ने सख्त सजा सुनाते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड का आदेश दिया.

यह भी पढ़ें : Dinosaur National Park: धार को वैश्विक पहचान; यूनेस्को व लखनऊ के वैज्ञानिकों ने किया डायनासोर पार्क का दौरा

यह भी पढ़ें : Soil Health: 15 जिलों की मिट्‌टी में नाइट्रोजन की कमी; MP में खेती की जमीन की सेहत पर संकट, ऐसे हैं आंकड़ें

यह भी पढ़ें : Cough Syrup Case: एमपी में अब तक 9 बच्चों की मौत; सरकार ने पूरे बैच पर लगाई रोक, जानिए पूरा मामला

यह भी पढ़ें : Firecracker Accident: मुरैना में पटाखों से हादसा, एक युवक व दो बच्चे गंभीर रूप से झुलसे

MPCG.NDTV.in पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें. देश और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं. इसके अलावा, मनोरंजन की दुनिया हो, या क्रिकेट का खुमार,लाइफ़स्टाइल टिप्स हों,या अनोखी-अनूठी ऑफ़बीट ख़बरें,सब मिलेगा यहां-ढेरों फोटो स्टोरी और वीडियो के साथ.

फॉलो करे:
Close