VIDEO: रील की सनक में थार की छत और बोनट पर चढ़ किया हैरतअंगेज स्टंट, वायरल वीडियो पर चला अब CG पुलिस का हंटर

Road Stunt Viral Video: आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले से वायरल वीडियो में युवा थार गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. युवक जान जोखिम में डालते हुए चलती गाड़ी में यह करतब कर रहे हैं, जहां थोड़ी सी लापरवाही में उनकी जान को जोखिम हो सकता था. तेज रफ्तार थार गाड़ी की छत पर सवार लड़कों का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है.  

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Dantewad Stunt Video

Dantewad Stunt Video: सोशल मीडिया पर व्यूज पाने के लिए सड़क पर ही नहीं, हवा में भी स्टंट करने से लोग नहीं चूकते हैं. इस करतब बाजी के जोखिम जानते और पहचानते हुए भी लोग मोह छोड़ नहीं पाते हैं, जबकि कई बार ऐसे स्टंटबाजी से लोग हादसों के शिकार हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिले दंतेवाड़ा में सामने आया है, जहां युवा थार गाड़ी की छत पर बैठकर जान जोखिम में डालते नजर आए हैं.

आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा जिले से वायरल वीडियो में युवा थार गाड़ी की छत पर बैठकर स्टंट करते नजर आ रहे हैं. युवक जान जोखिम में डालते हुए चलती गाड़ी में यह करतब कर रहे हैं, जहां थोड़ी सी लापरवाही में उनकी जान को जोखिम हो सकता था. तेज रफ्तार थार गाड़ी की छत पर सवार लड़कों का वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. 

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वायरल वीडियो के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया

रिपोर्ट के मुताबिक रील बनाने की सनक में सड़क पर जोखिम भरा वीडियो बनाने वाले युवाओं के वायरल वीडियो का सिटी कोतवाली पुलिस ने संज्ञान में लिया है और वाहन चालक सहित संबंधित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. सिटी कोतवाली पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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सड़क पर स्टंट को छत्तीसगढ़ में 'सड़क गुंडागर्दी' की श्रेणी में रखा गया है

गौरतलब है छत्तीसगढ़ में सड़क पर रील बनाने या स्टंट करने को 'सड़क गुंडागर्दी' (Road Hooliganism) की श्रेणी में रखा गया है और इसके खिलाफ प्रशासन अब बेहद सख्त हो गया है. सार्वजनिक सड़कों पर स्टंट करना न केवल आपकी जान जोखिम में डालता है, बल्कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक दंडनीय अपराध भी है.

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रील के लिए सड़क पर स्टंटबाजी करने पर धारा 184 के तहत आरोपी पर 1,000 रुपए से लेकर 5,000 तक का जुर्माना अथवा 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं, दूसरी बार ऐसे अपराध में पकड़े जाने पर जुर्माना 10,000 तक हो सकता है. पुलिस ऐसे स्टंट में इस्तेमाल होने वाले वाहन को भी जब्त कर सकती है.  

स्टंटबाजों पर हल्का जुर्माना लगाने को लेकर हाईकोर्ट लगा चुकी है फटकार

उल्लेखनीय है हाल में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्टंटबाजों के खिलाफ हल्का जुर्माना लगाने पर पुलिस को फटकार लगाई है और इसे "आंखों में धूल झोंकने" जैसा बताया था. अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से ऐसे मामलों में FIR दर्ज करने और कड़ी कार्रवाई करने का हलफनामा मांगा है. बावजूद इसके रील बाज और स्टंटबाज बाज नहीं रहे हैं और वायरल रील के लिए अपनी जान को जोखिम में डालने पर अमादा हैं.

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