मंत्री के PA ने सड़क पर मनाया पत्नी का बर्थडे, बवाल मचा तो पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस

CG News: स्वास्थ्य मंत्री के PA के सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन से बवाल मचा हुआ है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबहारी जायसवाल के पीए के बीच सड़क पर आतिशबाजी कर जश्न का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मजे की बात ये है कि पुलिस ने नामजद ये मामला दर्ज नहीं किया है बल्कि अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

दरअसल दो दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निज सहायक (पीए) राजेंद्र दास ने बीच सडक़ पर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया था. इसका वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था. जिसमें बीच सड़क पर आतिशबाजी की जा रह थी. इस मामले में कांग्रेस ने सरकार को खूब घेरा.

कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो और फोटो पोस्ट करते हुए कहा था कि स्वास्थ्य मंत्री के विशेष निज सहायक (पीए) राजेंद्र दास ने बीच सडक़ पर अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाया. कांग्रेस ने लिखा है कि पटाखे और आतिशबाजी के बीच सडक़ को निजी जागीर बना दिया गया है. एक्स पर पोस्ट किया गया यह वीडियो नगर निगम चिरमिरी के डोमनहिल स्थित सोनावनी नाका (दादू लाहिड़ी चौक) का बताया जा रहा है. वायरल फोटो में पीछे नगर निगम का बोर्ड भी साफ दिखाई दे रहा है जिसमें अपना प्यारा चिरमिरी लिखा हुआ है. कांग्रेस ने इस पोस्ट के जरिए सवाल उठाया कि क्या हाईकोर्ट के नियम सिर्फ आम जनता के लिए हैं और क्या भाजपा नेताओं एवं उनके सहायकों पर कानून लागू नहीं होता. कांग्रेस ने शुक्रवार को यह वीडियो और फोटो साझा करते हुए लिखा कि सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के लिए नियम-कानून का कोई डर नहीं रह गया है.

स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी सडक़ पर खड़ी कार के बोनट पर रखे केक को काट रही हैं और पीछे जोरदार आतिशबाजी हो रही है. वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे कानून व्यवस्था की खुली धज्जियां उड़ाने वाला कृत्य बताया है.

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इधर इस मामले में राजेंद्र दास ने सफाई देते हुए कहा है कि यह कार्यक्रम उनके घर के सामने आयोजित किया गया था. आतिशबाजी कार्यकर्ताओं ने की थी न कि उन्होंने स्वयं. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का नियम उल्लंघन या सार्वजनिक अव्यवस्था उनकी ओर से नहीं हुई है.

मामला दर्ज

वहीं इस पूरे मामले में चिरमिरी थाना प्रभारी आरएन गुप्ता ने बताया कि मुख्य सडक़ पर खड़े होकर आतिशबाजी करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धारा 285, 125, 3(5) बीएनएस और मोटर व्हीकल अधिनियम की धारा 22, 177 के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है. थाना प्रभारी ने बताया कि जांच के बाद दोषियों की पहचान कर नामजद अपराध दर्ज किया जाएगा. फिलहाल पुलिस पूरे वीडियो और स्थानीय साक्ष्यों के आधार पर जांच में जुटी हुई है.

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