High Security Number Plate Bemetara Firms: छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के परिवहन विभाग (Chhattisgarh Transport Department) की ओर से सभी गाड़ियों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके लिए राज्य शासन की ओर से आदेश भी जारी किए गए थे. बेमेतरा (Bemetara) जिले के परिवहन अधिकारी की ओर से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से केंद्रीय मोटर अधिनियम का पालन करते हुए वाहन मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य होगा.
जिला मुख्यालय से ले सकते हैं नया नंबर प्लेट
बेमेतरा जिला मुख्यालय में भी इन फर्मों ने अपने कार्यालय खोले हैं. जिन फर्मों को टेंडर दिया गया है, वहां पहुंचकर ऑनलाइन आवेदन कर समय लिया जा सकता है और निर्धारित जगह पर जाने के बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाकर वह फर्म देगी. इसके अलावा, सरकारी वाहनों को तत्काल अपडेट करने के निर्देश कलेक्टर की ओर से जारी किए गए हैं.
ये भी पढ़ें :- Raipur Road Accident: ट्रक और ट्रेलर की जोड़दार टक्कर, 13 महिलाओं और बच्चों की मौत, 11 घायल
क्या होता है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक खास तरह की वाहन पंजीकरण प्लेट है, जिसे वाहनों की सुरक्षा और वाहन पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है. यह एल्युमिनियम से बनी होती है और इसमें कई सुरक्षा सुविधाएं होती हैं, जैसे अद्वितीय सीरियल नंबर, होलोग्राम और लेजर-इंग्रेव्ड कोड. इसके जरिए गाड़ी की जानकारी आसानी से सरकार ले सकती है.
ये भी पढ़ें :- 100 से अधिक आतंकवादी ढेर, 11 एयरफोर्स बेस तबाह... Indian Army ने बताई पाकिस्तान पर प्रहार की पूरी कहानी