Chhattisgarh Coal Scam: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित कोल घोटाले में निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और कोयला व्यापारी सूर्यकांत तिवारी की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है. जस्टिस एनके व्यास की सिंगल बेंच ने दोनों मामलों पर सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया. इससे पहले ईडी की निचली अदालत ने भी रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था.
ईडी ने पिछले साल जुलाई में रानू साहू को हिरासत में लिया था. उन पर कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप है, जिसके तहत 570 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध वसूली का दावा किया गया है. याचिकाकर्ता के वकील ने आरोपों को निराधार बताया, लेकिन ईडी ने कहा कि घोटाले से जुड़े और भी साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे.
ईडी ने लगाए हैं ये आरोप
सूर्यकांत तिवारी की ओर से स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. ईडी ने उनके खिलाफ भी गंभीर आरोप लगाए हैं. इसके अलावा, EOW ने इस मामले में निलंबित IAS रानू साहू, उप सचिव सौम्या चौरसिया और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है. ईडी का दावा है कि कोयला परिचालन और परमिट प्रक्रिया में गड़बड़ियों के जरिए राज्य में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की गई है. फिलहाल, इस मामले में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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