Dhan Kharidi: वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीदी और मिलिंग को सरकार ने दी मंजूरी, किसान इस तारीख तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट ने बुधवार को कई अहम फैसले लिए, सरकार का दावा है कि ये फैसले राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे. जानें- क्या है सरकार के फैसले?

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Chhattisgarh Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Vishnu Dev Sai) की अध्यक्षता में महानदी भवन (Mahanadi Bhawan) स्थित मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के लिए कई अहम फैसले लिए गए. निर्णयों में खास तौर से किसानों (Farmers), ग्रामीण क्षेत्रों और राज्य के विकास को सुनिश्चित करने वाले फैसले शामिल है. आइए, इन फैसलों पर एक नज़र डालते हैं.

धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग की स्वीकृति

कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन और कस्टम मिलिंग की नीति को मंजूरी दी. 14 नवंबर 2024 से राज्य के किसानों से नगद और लिंकिंग के जरिए धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 31 जनवरी 2025 तक चलेगी. इस वर्ष 160 लाख टन धान उपार्जित किए जाने का अनुमान है.

किसान पंजीकरण प्रक्रिया

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीकरण कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 है. धान की खरीदी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों के माध्यम से होगी और इसके लिए 8 लाख गठान जूट बारदाने की आवश्यकता होगी.

सहकारी समितियों के डाटा एंट्री ऑपरेटरों का मानदेय

खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के दौरान सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह की दर से 12 माह का मानदेय दिया जाएगा. इस पर 60 करोड़ 54 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.

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राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े मामलों की वापसी

इस कैबिनेट बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 49 मामलों को जनहित में माननीय न्यायालय से वापस लेने का निर्णय लिया गया है. यह फैसला मंत्रिपरिषद की उप समिति की अनुशंसा पर लिया गया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस सेवा में आयु सीमा में छूट

इसके अलावा, कैबिनेट  ने 2024 में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की है. सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

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स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए "छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण नियम, 2024" को मंजूरी दी गई है. इसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति ग्रामीण पेयजल व्यवस्था का संचालन और रखरखाव करेगी.

अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय

इस बैठक में सरकार ने दिवंगत शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का फैसला लिया. इस निर्णय से पात्र आश्रितों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी.

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लोकतंत्र सेनानियों के सम्मान में संशोधन

लोकनायक जयप्रकाश नारायण सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन कर दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों की अंत्येष्ठि को राजकीय सम्मान के साथ करने का निर्णय लिया गया है. अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

औद्योगिक नीति के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाइयों और सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज को भी मंजूरी दी गई है. इस नियमों के ऐलान के साथ ही सरकार की ओर से आशा व्यक्त की गई है कि सरकार के ये फैसले राज्य की समृद्धि और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगे.