Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में राईस मिलर्स की मनमानी को लेकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की है. कस्टम मिलिंग योजना के तहत् खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का उठाव के बाद लापरवाही बरतते हुए मिलर्स द्वारा अब तक जमा नहीं किया है. उनके लिए कलेक्टर ने सख्ती बरती है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दिया था निर्देश
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने नान में चावल उपार्जन की समीक्षा की थी. सभी मिलर्स को निर्देश दिया था कि अनुबंध अनुसार शत्-प्रतिशत चावल जमा कराएं. वर्तमान में जिले 19 मिलर्स का 10 लॉट से अधिक चावल जमा किया जाना शेष है. जिले के ऐसे मिलर जिनके द्वारा शत्-प्रतिशत चावल जमा नहीं किया गया है, उन्हें कलेक्टर अवनीश शरण ने नोटिस जारी करते हुए 31 अक्टूबर 2024 तक चावल जमा करने के निर्देश दिया है.
बैंक गारंटी होगी जब्त
जिले के 19 मिलरों के चावल जमा नहीं करने की स्थिति में उनके द्वारा शासकीय धान उठाव के लिए जमा किए गए प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) के माध्यम से राशि वसूली की कार्यवाही की जाएगी. जिले के ऐसे मिलर्स जिनके द्वारा 10 लॉट से अधिक चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जाना शेष है, नोटिस जारी किया गया है.
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इन मिलर्स को थमाया नोटिस
धान उठाव के बाद का पालन करने के लिए कन्हैया एग्रो उद्योग, श्री रानी सती फूड्स, मॉ कैलाशवन्ती एग्रो इण्डस्ट्रीज, सरस्वती एग्रो इण्डस्ट्रीज, अम्बिका इन्टरप्राइजेस, गोयल राईस मिल बिल्हा, मनोकामना एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स राधा रानी राईस मिल, मेसर्स राजमुनी एग्रो, महामाया राईस इण्डस्ट्रीज, गणपति एग्रो इण्डस्ट्रीज, आदित्य राईस प्रोडक्ट, राघव राईस प्रोडक्ट, मॉ राईस इण्डस्ट्रीज, श्री श्यामजी राईस इण्डस्ट्रीज मोहतराई, श्री श्यामजी एग्रो इण्डस्ट्रीज, किर्ति एग्रो मिल प्राइवेट लिमिटेड, बोल बम इण्डस्ट्रीज और महादेव एग्रो को नोटिस दिया गया है.
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