Murder Case: बेरला नगर पंचायत में BJP नेता के भतीजे की हत्या; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी गिरफ्तार

Murder Case: भाजपा नेता का भतीजा प्रवीण द्विवेदी 25 जनवरी की शाम करीब 7 बजे खाना खाकर बिना बताए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 27 जनवरी को बेरला थाने में प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की.

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Murder Case: बेरला नगर पंचायत में BJP नेता के भतीजे की हत्या; पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी गिरफ्तार

Bemetara Murder Case: बेमेतरा (Bemetara) जिले के बेरला नगर पंचायत में भाजपा नेता (BJP Leader) के भतीजे की हत्या (Murder Case) का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में जांच के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या की वजह शराब के नशे में हुआ आपसी विवाद बताया जा रहा है. पूरा मामला बेरला थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगर पंचायत बेरला का है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, भाजपा नेता का भतीजा प्रवीण द्विवेदी 25 जनवरी की शाम करीब 7 बजे खाना खाकर बिना बताए घर से निकला था. देर रात तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने रिश्तेदारों और दोस्तों से उसकी तलाश की, लेकिन कहीं कोई सुराग नहीं मिला. इसके बाद 27 जनवरी को बेरला थाने में प्रवीण की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की.

पुलिस जांच में क्या मिला?

जांच के दौरान पुलिस को पूछताछ में अहम जानकारी मिली. पुलिस के अनुसार, कर्मा चौक बेरला निवासी वैभव सोनी और संजू सागरवंशी 25 जनवरी की रात मोटरसाइकिल से शराब लेने गए थे. इसी दौरान प्रवीण द्विवेदी ने दोनों को फोन कर साथ शराब पीने की बात कही. इसके बाद तीनों ने एक पाव शराब खरीदी और खरगा तालाब पहुंचे. यहां तालाब के पास स्थित भोलेनाथ मंदिर के पास तीनों ने शराब पी. शराब के नशे में प्रवीण ने सर्दी लगने पर कपड़ा मांगा.

कपड़ा नहीं मिलने पर उसने दोनों के साथ गाली-गलौज की. इसी बात पर गुस्साए वैभव और संजू ने मिलकर प्रवीण की गर्दन पकड़ी और उसका सिर तालाब के पानी में डुबो दिया. लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण प्रवीण की मौत हो गई.

हत्या के बाद आरोपियों ने शव को तालाब में पत्थर रखकर डुबो दिया ताकि किसी को शक न हो और फिर दोनों अपने घर चले गए. पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. इसके बाद पुलिस ने संजू सागरवंशी और वैभव सोनी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 103(1) व 3(5) के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया.

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