Action Against Bastar Dairy Farm: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के दंतेवाड़ा (Dantewada) जिले में खाद्य सुरक्षा (Food Security) को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. आगामी त्योहारों को देखते हुए खाद्य और औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ और जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण किया गया. इस दौरान दंतेवाड़ा के फरसपाल रोड पर श्रीराम दुग्ध केन्द्र और बस्तर जिला के तहसील बकावंड बोरपदर गांव में बस्तर डेयरी फार्म प्राइवेट लिमिटेड में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं.
श्रीराम दुग्ध केन्द्र की ओर से विक्रय किए जा रहे दुग्ध उत्पादों की पैकेजिंग और लेबलिंग खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नियमों के तहत दोषपूर्ण पाई गई. वहीं, बस्तर डेयरी फार्म का मामला और भी गंभीर रहा. फार्म पर लिए गए नमूनों की जांच में भी यही खामी पाई गई. साथ ही इस प्रतिष्ठान का एक पुराना मामला भी सामने आया, जिसमें वर्ष 2023 में पैक्ड लस्सी में कीड़े मिलने की पुष्टि हुई थी. इस पर पहले भी चेतावनी दी गई थी.
इन नियमों के तहत हुई कार्रवाई
मामले की सुनवाई 30 मई 2025 को हुई. सुनवाई के दौरान धारा 49 (जनस्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न), धारा 51 (गुणवत्ता में दोष), धारा 64 (मानक विपणन) और धारा 66 (लेबलिंग में त्रुटि) के तहत दोनों प्रतिष्ठानों को दोषी पाया गया.
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अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी और न्याय निर्णायक अधिकारी ने श्रीराम दुग्ध केन्द्र पर ₹5,000 का आर्थिक दंड लगाया, जबकि बस्तर डेयरी फार्म पर उसकी पूर्व लापरवाही को ध्यान में रखते हुए ₹60,000 का जुर्माना लगाया गया है. निर्धारित एक माह में शास्ति जमा नहीं करने पर भू-राजस्व की तरह वसूली और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी. यह कार्रवाई जिले में मिलावटखोरों और लापरवाह खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ प्रशासन की सख्ती का स्पष्ट संकेत है.
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