Anwar Dhebar Bail, Chhattisgarh News Liquor scam case: छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले (Liquor scam case) में कारोबारी अनवर ढेबर (Anwar Dhebar Bail) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने अनवर ढेबर को ईडी में दर्ज मामले में जमानत दे दी है. ईडी ने अपनी चार्जशीट में अनवर ढेबर को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है. हालांकि जमानत मिलने के बाद भी अनवर को जेल में ही रहना होगा. दरअसल, ढेबर को EOW की ओर से दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली है.
क्यों SC ने अनवर ढेबर को दी जमानत?
बता दें कि अनवर ढेबर लंबे समय से शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है. ढेबर ने बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. वहीं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. दरअसल, कोर्ट ने जांच में समय लगने के आधार पर अनवर ढेबर को जमानत दे दी है.
क्या है शराब घोटाला ?
बता दें कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL के जरिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के आरोपी एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को CSMCL का MD नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ.
छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी जांच कर रही है. ईडी ने ACB में FIR दर्ज कराई है. दर्ज एफआईआर में 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है. ED ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग के एमडी AP त्रिपाठी, IAS अफसर अनिल टुटेजा और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए घोटाले को अंजाम दिया गया था.