SIR Delhi: 2002/03 की SIR में नहीं है माता-पिता के नाम? तो न हों परेशान, इस आसान तरीके से तुरंत करें अप्लाई

Special Intensive Revision (SIR) की 2002/2003 की वोटर लिस्ट में अगर आपका या आपके माता पिता का नाम गायब है, तो चिंता की कोई बात नहीं है. चुनाव आयोग के नए नियमों के तहत आप बेहद आसान डिजिटल स्टेप्स को फॉलो करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं. जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया.

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Voter List 2002/03: वोटर लिस्ट की SIR रिपोर्ट में नहीं है मातापिता का नाम? न हों परेशान, इस आसान तरीके से तुरंत करें अप्लाई
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भारतीय चुनाव आयोग इन दिनों देश की राजधानी दिल्ली में मतदाता सूचियों को अपडेट और दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चला रखा है. इसी कड़ी में अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की 2002/2003 की ऐतिहासिक वोटर लिस्ट में आपका या आपके माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है.

अगर पुरानी एसआईआर की लिस्ट में आपके माता-पिता का नाम नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मैपिंग का सहारा लें. आप आधिकारिक पोर्टल या अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO) की मदद से अपने दादा-दादी, नाना-नानी या माता-पिता के सगे भाई बहन जैसे चाचा, ताऊ या मामा के नाम 2002-2003 की सूची में ढूंढने की कोशिश करें. अगर परिवार या खानदान में से किसी एक व्यक्ति का भी नाम मिल जाता है, तो आप 'रिलेशनशिप मैपिंग' के विकल्प के जरिए उनके साथ अपना संबंध लिंक करके आवेदन कर सकते हैं.

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परिवार में किसी का भी नाम न हो, तो भी है विकल्प

अगर काफी कोशिशों के बाद भी परिवार के किसी भी सदस्य का नाम 2002/03 की उस विशेष वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो भी आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा. दरअसल, चुनाव आयोग ने ऐसे नागरिकों के लिए एक खास विकल्प दिया है. यानी फॉर्म भरते वक्त आपको "Neither my name nor my parents name exists in the electoral roll of last SIR" को चुनना होगा. इसके बाद आप अपनी भारतीय नागरिकता और उम्र साबित करने वाले साधारण दस्तावेज देकर आगे की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. 

वोटर लिस्ट से कट चुका है नाम, तो फॉर्म 6 भरें

जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से किसी कारण से कट चुका है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है. दरअसल, भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने ऐसे सभी आवेदकों को 'न्यू वोटर' की कैटेगरी में शामिल करता है. आप कुछ ज़रूरी और बुनियादी दस्तावेज़ जमा करके बहुत आसानी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं. आइए जानते हैं कि इस स्थिति से निपटने का क्या समाधान है और आप कैसे घर बैठे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म 6 के जरिए ऐसे करें आवेदन

अगर आप  6 के तहत अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें. 

  • स्टेप 1: सबसे पहले भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक Voter Service Portal पर जाएं.
  •  स्टेप 2: अपने एक्टिव मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के जरिए पोर्टल पर साइनअप करें और फिर पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें.
  •  स्टेप 3: मतदाता सूची में नया नाम जोड़ने या दावा पेश करने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे Form 6 (नया मतदाता पंजीकरण) को खोलें.
  •  स्टेप 4: फॉर्म भरते समय आपको SIR से जुड़ा एक विशेष भाग दिखाई देगा. वहां दिए गए विकल्पों में से तीसरे विकल्प "Neither my name nor my parents name..." पर टिक मार्क करें.
  •  स्टेप 5: इसके बाद अपना पूरा नाम, जन्म तिथि (DOB), वर्तमान निवास स्थान का पता और मोबाइल नंबर बिल्कुल सही सही दर्ज करें.
  •  स्टेप 6: चूंकि पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपनी पहचान और पते की पुष्टि के लिए नीचे दर्ज दस्तावेजों में से कोई एक वैध दस्तावेज अपलोड करें. 
  •  जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट (जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो)
  •  पहचान से जुड़ा कोई और सरकारी दस्तावेज या भारतीय पासपोर्ट
  •  वर्तमान पते का प्रमाण (बिजली बिल या पानी बिल आदि)
  •  स्टेप 7: पूरा फार्म और दस्तावेज रीचेक करने के बाद इसे ऑनलाइन सबमिट कर दें. सबमिशन के बाद स्क्रीन पर मिलने वाली Reference ID (पावती संख्या) को नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेकर संभाल कर रखें.

 फॉर्म भरने के बाद की ये है प्रक्रिया

  1.  ड्राफ्ट लिस्ट (Draft Roll): आपका फॉर्म जमा होने के बाद चुनाव आयोग एक ड्राफ्ट लिस्ट (प्रारूप मतदाता सूची) जारी करता है. इस लिस्ट में आपको यह चेक करना होता है कि आपका नाम अस्थाई रूप से शामिल किया गया है या नहीं.
     
  2. BLO वेरिफिकेशन और नोटिस: चूंकि आपका नाम पुरानी सूची में नहीं था, इसलिए सुरक्षा और पारदर्शिता के लिहाज से आपके क्षेत्र के AERO या BLO (ब्लॉक स्तर के अधिकारी) द्वारा आपके दिए गए पते की फिजिकल जांच (Field Verification) की जाएगी. इस प्रक्रिया के दौरान वे आपको एक आधिकारिक नोटिस भेजकर मूल दस्तावेज दिखाने के लिए बुला सकते हैं, जिसे कानूनी भाषा में 'हियरिंग' (सुनवाई) कहा जाता है. वहां अपने ओरिजिनल डाक्यूमेंट्स दिखाकर आप अपना वेरिफिकेशन आसानी से पूरा करवा सकते हैं.

ऑफ लाइन भी कर सकते हैं आवेदन

यदि आप इंटरनेट की कमी या किसी अन्य तकनीकी कारण से ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो सीधे अपने मतदान केंद्र के BLO (Booth Level Officer) से संपर्क करें. उनसे ऑफलाइन Enumeration Form मांगें, उसे ध्यानपूर्वक भरें, अपने दस्तावेज संलग्न करें और सीधे उनके पास जमा कर दें. ऑफलाइन प्रक्रिया में भी वे आपकी पूरी सहायता करेंगे.