बड़वानी से सामने आया लव जिहाद का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस मामले में दखल देते हुए युवक-युवती को पुलिस के हवाले किया.

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Love Jihad in Barwani

मध्यप्रदेश के बड़वानी जिले से लव जिहाद का एक मामला सामने आया है. यहां पाला बाजार इलाके में एक युवक हिन्दू युवती से अपने घर में निकाह कर रहा था. जिसकी सूचना मिलते ही बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और निकाह कार्यक्रम को रुकवाया. संगठन के कार्यकर्ताओं ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया. साथ ही थाने का घेराव कर आरोपी पर धर्मांतरण और बलात्कार का केस दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने भीड़ को समझा-बुझा कर शांत किया. इस घटना के बाद इलाके में कई तरह की अफवाह फैलने लगी. जिसपर पुलिस कप्तान पुनीत गेहलोद ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें. अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, और उन पर कार्रवाई की जाएगी.

लव जिहाद मामले की बात सामने आते ही बड़वानी में कुछ देर के लिए माहौल गरमा गया. हालांकि पुलिस तुरंत हरकत मे आई और आस-पास के थानों से भारी पुलिस बल बुलाकर शहर में गश्ती की जा रही है.

अफवाहों पर ध्यान ना दें, बनाए रखे शांति

मामले में विश्व हिंदू परिषद के खरगोन बड़वानी विभाग संगठन मंत्री अतिशी जोशी ने कहा, 'हमारे कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि मुस्लिम युवक हिंदू बहन से निकाह कर रहा था. हमारे कार्यकर्ता वहां पहुंचे उनसे बातचीत की तो हिंदू युवती ने बताया कि मेरे साथ जबरदस्ती शादी की जा रही है. कार्यकर्ताओं के द्वारा शादी रुकवा कर युवक और युवती को पुलिस के हवाले कर दिया गया.'

उन्होंने आगे कहा कि शहर में जो अफवाह चल रही है वह बिल्कुल निराधार है. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोई दुकान बंद नहीं करवाया है. किसी भी प्रकार का उन्माद या पथराव नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से जब बजरंग दल के कार्यकर्ता पैदल थाने की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने नारेबाजी जरूर की. 

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पुलिस सुरक्षा में युवक-युवती से पूछताछ

बड़वानी पुलिस एसपी ने बताया कि कोतवाली को सूचना मिली कि एक मुस्लिम युवक हिंदू युवती से शादी कर रहा है. सूचना पर पुलिस तुरंत पहुंची और युवक और युवती को अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की. लड़की द्वारा दिए गए बयान में युवक द्वारा शारीरिक संबंध बनाने की बात कही गई है. युवक के खिलाफ धारा 376 आईपीसी तहत और धर्म स्वतंत्रता अधिनियम तहत कार्रवाई की है.
 

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