
New Toll Tax Rules: 25 जून गुरुवार को एक खबर ने सभी दो पहिया वाहन चालकों को चौंका दिया. इसमें कहा गया कि केंद्र सरकार की तरफ से दो पहिया वाहन चालने वालों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार 15 जुलाई 2025 से टू-व्हीलर पर भी टोल टैक्स लगेगा. इससे करोड़ों बाइक चालक के झटका लगा. क्योंकि इससे पहले दो पहिया वाहनों से टोल टैक्स नहीं वसूला जाता था. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि जब नया दो पहिया वाहन खरीदा जाता है तब उसके पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) के समय ही टोल टैक्स की राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी. लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए नियम के हिसाब से सभी दोपहिया वाहनों को FASTag के जरिए टोल देना होगा. वहीं इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपये जुर्माना देना होगा. आइए जानते हैं इसकी पूरी सच्चाई.
सरकार का क्या कहना है?
सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया है. वहीं कुछ रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि NHAI के सूत्रों ने मीडिया में चल रही इन खबरों पर कहा है कि टू-व्हीलर पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की ये सभी खबरें गलत हैं. NHAI ने बाइक से टोल टैक्स वसूली को लेकर किसी तरह का कोई आदेश नहीं दिया है.
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— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 26, 2025
कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं। दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी। बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ…
भ्रामक खबरों से बचें : गडकरी
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि "कुछ मीडिया हाऊसेस द्वारा दो-पहिया (Two wheeler) वाहनों पर टोल टैक्स लगाए जाने की भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है. ऐसा कोई निर्णय प्रस्तावित नहीं हैं. दो-पहिया वाहन के टोल पर पूरी तरह से छूट जारी रहेगी. बिना सच्चाई जाने भ्रामक खबरें फैलाकर सनसनी निर्माण करना स्वस्थ पत्रकारिता के लक्षण नहीं है. मैं इसकी निंदा करता हूं."
कुछ दिनों पहले ही वाषिक पास का हुआ था ऐलान
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार 18 जून को बड़ा ऐलान किया था. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि, "हम 3,000 रुपये की कीमत वाला फास्टैग-आधारित वार्षिक पास पेश कर रहे हैं, जो 15 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा. एक्टिवेशन की तारीख से एक वर्ष या 200 यात्राओं तक के लिए वैध - जो भी पहले हो - यह पास विशेष रूप से गैर-व्यावसायिक निजी वाहनों जैसे कार, जीप और वैन के लिए डिज़ाइन किया गया है.
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